Delhi Liquor Scam: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आबकारी घोटाले (Delhi Liquor Scam) में फंसे पांच आरोपियों को जमानत दे दी है। इनमें आबकारी विभाग के दो पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं। इन सभी को जांच एजेंसी CBI ने जांच पड़ताल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया था।
इन्हें मिली कोर्ट से जमानत
कारोबारी समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्र पिल्लई और मूथा गौतम के अलावा आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने जमानत दी है। इससे पहले अदालत ने इन्हें अंतरिम जमानत दी थी।
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ईडी की हिरासत में समीर
कारोबारी समीर महेंद्रू शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही जांच से जुड़े एक केस में न्यायिक हिरासत में हैं।
तो क्या मनीष सिसोदिया भी होंगे रिहा?
जिन आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिली है, वे उसी केस से जुड़े हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या मनीष सिसोदिया को भी हाईकोर्ट से राहत मिलेगी? फिलहाल अभी यह कह पाना संभव नहीं है, जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता है।
27 फरवरी को गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया
सोमवार यानी 27 फरवरी को शराब नीति मामले में 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। गिरफ्तारी के खिलाफ मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को पहुंचे। लेकिन राहत नहीं मिली। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें परंपरा निभाने की सलाह दी है। साथ ही इस केस में दखल देने से भी इंकार कर दिया।
सीजेआई ने कहा- जमानत के लिए हाईकोर्ट जाइए
सीजेआई ने पूछा कि आप यहां क्यों आए? पहले आप को हाईकोर्ट जाना चाहिए। जमानत वहीं से लीजिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में हाईकोर्ट का रुख करेंगे।
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