Dangerous Dog Breeds license In Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को “खतरनाक” कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने पिटबुल, टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटविलर जैसे अन्य “खतरनाक” कुत्तों की नस्लों को रखने पर प्रतिबंध लगाने और लाइसेंस रद्द करने की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता, कानूनी वकील और बैरिस्टर लॉ फर्म से कहा कि वह अदालत के समक्ष सीधे याचिका दायर करने के बजाय अपनी शिकायत के साथ पहले सरकारी अधिकारियों के पास जाएं।
पीठ ने कहा, ”यह जनहित याचिकाओं में एक गलत प्रवृत्ति है। यह एक नीतिगत निर्णय है।” पीठ में न्यायमूर्ति संजीव नरूला भी शामिल थे।
सरकार को देना होगा आवेदन
अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, “याचिका दाखिल करने से पहले, आप सरकार को एक अभ्यावेदन दें और बताएं कि ये मेरी शिकायत है। ऐसा करने के बजाय आप सीधे अदालत आए हैं। आपको पहले सरकार को एक अभ्यावेदन देना होगा।”
क्या है शिकायत?
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि बुलडॉग, रॉटविलर, पिटबुल, टेरियर, नेपोलिटन मास्टिफ आदि जैसी नस्लों वाले “खतरनाक कुत्ते” हैं और भारत सहित 12 से अधिक देशों में प्रतिबंधित हैं, लेकिन दिल्ली नगर निगम अभी भी उन्हें पालतू जानवर के रूप रखने के लिए पंजीकृत कर रहा है।
यह भी पढ़ेंः आखिर लोगों को इतने क्यों पसंद आ रहे हैं खादी के कपड़े? Gandhi Jyanti पर हुई रिकॉर्डतोड़ बिक्री
याचिका में ऐसी कई नस्लों के कुत्तों द्वारा अपने मालिकों सहित लोगों पर हमला करने की कई घटनाओं के बारे में बताया गया है। जिन कुत्तों की लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है उसमें पिटबुल, टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटविलर, जापानी टोसा, बैंडोग, नेपोलिटन मास्टिफ, वुल्फ डॉग, बोअरबोएल, प्रेसा कैनारियो, फिला ब्रासील रो, टोसा इन जैसे कुत्तों का नाम दिया गया है।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि इन कुत्तों पर प्रतिबंध लगाना और उनके पालने का लाइसेंस रद्द करना समय की मांग है। याचिका में ये भी कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों की यह कर्तव्य है कि वे आम लोगों की रक्षा करे।
संबंधित खबरें
दादी के निधन पर घर जाने से इनकार? दिल्ली पुलिस के वीडियो पर दीपके का पलटवार
25 mins agoदिल्ली में CEC के खिलाफ प्रदर्शन, सीपी से नेहा बोरा समेत 100 हिरासत में
3 hrs agoक्या प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं दीपके, सौरभ और रांका? जान लें नियम
4 hrs ago'ज्ञानेश कुमार को बचा रही सरकार...', CJP ने केंद्र पर लगाए आरोप
5 hrs agoदिल्ली में 12 अक्टूबर को कहां-कहां रहेगा पावर कट? यहां चेक करें पूरी लिस्ट
5 hrs agoपराली जलाना बंद नहीं हुआ, क्या तकनीक के जरिए रुक सकता है दिल्ली का प्रदूषण?
6 hrs agoLIVE: मुंबई-महाराष्ट्र में होंगे प्रदर्शन, तानाशाही नहीं सहेंगे- ठाकरे
13 hrs agoदिल्ली में हालात सामान्य! संडे को खुलेंगी दुकानें, रेल यात्रियों को भी राहत
22 hrs agoCJP प्रोटेस्ट के बीच आज भी बंद रहेंगी दिल्ली की 30 सड़के, डायवर्जन लागू
22 hrs agoदिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों को फिर खोला गया, एंट्री-एग्जिट शुरू
22 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines