दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना पर चुनाव पर धांधली के आरोप लगे हैं। इन आरोपों पर एक्शन लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। आतिशी पर आरोप हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार की मदद से यह चुनाव जीता है। उन्हीं की विधानसभा सीट के 2 मतदाताओं ने आतिशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए न सिर्फ आतिशी मार्लेना बल्कि निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारी, चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि चुनाव से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जाए।
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HC ने मांगा जवाब
दरअसल कालकाजी विधानसभा के 2 वोटरों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने आतिशी पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया है। इसी याचिका पर सुनवाई कार्यवाही करते हुए अदालत ने चुनाव से जुड़ी सभी एजेंसियों के लिए नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में आतिशी समेत चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस ने जवाब मांगा गया है।
Delhi High Court issues notice regarding a petition challenging the election of AAP leader Atishi from the Kalkaji constituency in the recent Assembly elections. The court has sought responses from Atishi, the Returning Officer, the Election Commission of India (ECI), and others.
— ANI (@ANI) March 26, 2025
क्या है पूरा मामला?
आतिशी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले मतदाताओं के नाम कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा है। दोनों का आरोप है कि आतिशी और उनके एजेंटों ने चुनाव जीतने के लिए कैश बांटे। यही नहीं, वो कैश के साथ पकड़े भी गए थे। इसी के साथ आतिशी ने बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी की छवि बिगाड़ने के लिए फर्जी वीडियो जारी करवाए थे। आतिशी भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीती हैं, इसलिए उनके निर्वाचन को रद्द करके उन्हें भविष्य में चुनाव लड़ने से रोका जाए। आतिशी के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 123 के तहत अपराध याचिका दायर की गई है।
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