Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया शनिवार को 98वें दिन तिहाड़ जेल से अपने एबी-17 मथुरा रोड स्थित आवास पहुंचे। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बीमार पत्नी सीमा से मिलने के लिए शुक्रवार को सशर्त 7 घंटे की जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा कि मुलाकात के दौरान सिसोदिया पुलिस हिरासत में रहेंगे।
सिसोदिया की पत्नी सीमा मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित हैं और उन्हें पिछले महीने भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
सिसोदिया ने शुक्रवार को अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत ली थी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने आप नेता को जमानत देते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया न तो मीडिया से बातचीत करेंगे न ही मोबाइल फोन का उपयोग करेंगे। इंटरनेट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे।
शाम 5 बजे फिर जाना होगा जेल
दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिलने की अनुमति दी है। अदालत ने मनीष सिसोदिया की पत्नी के मेडिकल रिपोर्ट के सत्यापन और कोर्ट में पेश किए जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि सिसोदिया इस दौरान परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से नहीं मिलेंगे।
सिसोदिया की कानूनी टीम ने भी उनकी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका दायर की। अंतरिम जमानत छह सप्ताह की जमानत देने के लिए अदालत के निर्देश की मांग कर रही थी।
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26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया पर आबकारी नीति में संशोधन कर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है।
यह भी पढ़ें: Odisha Train Accident: सिग्नल फेल हुआ, ये आश्चर्यजनक है, ओडिशा ट्रिपल ट्रेन हादसे पर विपक्ष ने अश्विनी वैष्णव से मांगा इस्तीफा
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया शनिवार को 98वें दिन तिहाड़ जेल से अपने एबी-17 मथुरा रोड स्थित आवास पहुंचे। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बीमार पत्नी सीमा से मिलने के लिए शुक्रवार को सशर्त 7 घंटे की जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा कि मुलाकात के दौरान सिसोदिया पुलिस हिरासत में रहेंगे।
सिसोदिया की पत्नी सीमा मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित हैं और उन्हें पिछले महीने भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
सिसोदिया ने शुक्रवार को अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत ली थी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने आप नेता को जमानत देते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया न तो मीडिया से बातचीत करेंगे न ही मोबाइल फोन का उपयोग करेंगे। इंटरनेट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे।
शाम 5 बजे फिर जाना होगा जेल
दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिलने की अनुमति दी है। अदालत ने मनीष सिसोदिया की पत्नी के मेडिकल रिपोर्ट के सत्यापन और कोर्ट में पेश किए जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि सिसोदिया इस दौरान परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से नहीं मिलेंगे।
सिसोदिया की कानूनी टीम ने भी उनकी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका दायर की। अंतरिम जमानत छह सप्ताह की जमानत देने के लिए अदालत के निर्देश की मांग कर रही थी।
26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया पर आबकारी नीति में संशोधन कर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है।
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