Delhi Excise New Rules: दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से नया सर्कुलर जारी किया गया है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने सर्कुलर जारी किए जाने के पीछे कई कारणों का हवाला दिया है। विभाग की ओर से बताया गया है कि अधिकारियों को कई रेस्टोरेंट्स का निरीक्षण किए जाने के दौरान खामियां मिली थीं। अब रात को एक बजे के बाद शराब नहीं परोसी जा सकेगी। जिन रेस्टोरेंट्स के पास लाइसेंस हैं, उनके ऊपर नया नियम लागू होगा। अगर कोई इसकी अवमानना करता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नए नियमों का पालन सख्ती से करना होगा। किसी भी सूरत में तय समय सीमा के बाद शराब नहीं परोसी जा सकती। अगर कोई नियमों को नहीं मानेगा तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। वहीं, जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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विभाग की ओर से हाल ही में कई रेस्टोरेंट्स पर रात के समय रेड की गई थी। जिस दौरान देर रात तक शराब परोसे जाने के कई मामले सामने आए थे। जिसको देखते हुए अब सर्कुलर जारी किया गया है। वहीं, नाइट क्लबों के लिए दिल्ली में शराब परोसे जाने को लेकर अलग नियम हैं। दिल्ली का एक्साइज डिपार्टमेंट टाइमिंग के हिसाब से लाइसेंस जारी करता है। जिसके अनुसार रेस्टोरेंट्स सिर्फ रात एक बजे तक शराब सर्व कर सकते हैं। वहीं, कई नाइट क्लबों में रात को साढ़े 11 बजे के बाद शराब परोसने की अनुमति नहीं है।
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नई आबकारी नीति के तहत मांगी गई थी छूट
क्लबों और रेस्टोरेंट्स मालिकों ने विभाग से नई आबकारी नीति के तहत नियमों में बदलाव की मांग की थी। जिसमें रात को 1 बजे के बजाय सुबह 3 बजे तक शराब सर्व करने का प्रस्ताव था। लेकिन बाद में इसे निरस्त कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने इस व्यवस्था का विरोध किया था। पुलिस के अनुसार रात के समय कानून व्यवस्था, सुरक्षा कारणों के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। विभाग की ओर से समय-समय पर ऐसे सर्कुलर जारी किए जाते हैं। जिसके बाद भी कई रेस्टोरेंट्स धड़ल्ले से देर रात को शराब सर्व करते हैं।
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