केजरीवाल की एक और डिमांड राउज एवेन्यू कोर्ट से खारिज, एम्स डायरेक्टर तय करेंगे इंसुलिन कब दें?

Delhi court declines arvind kejriwal plea: राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की जांच के लिए एम्स डायरेक्टर के नेतृत्व में एक पैनल गठित करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस पैनल को सीएम की जांच कर उनकी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।

Arvind Kejriwal Delhi Liquor Policy Case

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल

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Delhi court declines arvind kejriwal plea: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें डॉक्टर से नियमित मुलाकात करने और इंसुलिन देने की मांग की थी। मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा कि सीएम को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आगे कोर्ट ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में जेल प्रशासन मेडिकल बोर्ड गठित कर ऐसे मामलों में उपचार उपलब्ध कराता है।

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एम्स के डॉक्टरों का पैनल गठित

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की जांच के लिए एम्स डायरेक्टर के नेतृत्व में एक पैनल गठित करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस पैनल को सीएम की जांच कर उनकी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा कि एम्स का पैनल सीएम की शुगर लेवल का एक चार्ट तैयार करेगा। उनकी जांच के बाद ये तय करेगा की सीएम केजरीवाल को इंसुलिन दी जाए या नहीं।

याचिका में किया गया था ये आग्रह

सीएम द्वारा दायर याचिका में उन्होंने कोर्ट से उन्हें तिहाड़ जेल में इंसुलिन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया था। सीएम ने जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें डॉक्टरों से रोज 15 मिनट परामर्श करने की अनुमति मांगी थी। इन सभी मांगों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने एम्स के डॉक्टरों को उनकी जांच कर आगे का निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

सुबह सीएम से संबंधित ये याचिका हुई थी खारिज

इससे पहले आज सुबह दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों में सीएम अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने आगे अपने आदेश में याचिकाकर्ता पर 75000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती है।

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लेखक के बारे में

Amit Kasana

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अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.
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