Arvind Kejriwal Bail Petition Hearing Updates: दिल्ली CM और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख करेंगे।
बता दें कि हाईकोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत भी मांगी थी। ED की तरफ से ASG एसवी राजू, विशेष वकील जोहेब हुसैन और अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्टरूम में मौजूद रहे।
Aam Aadmi Party does not agree with the decision of the Delhi High Court. Kejriwal will go to the Supreme Court against HC’s decision. Kejriwal can go to the Supreme Court tomorrow itself: AAP Sources
---विज्ञापन---Delhi High Court today dismissed CM Arvind Kejriwal’s plea challenging his…
— ANI (@ANI) April 9, 2024
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा फैसला ने कहा कि…
- अदालत का मानना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी संबंधित धारा या पंकज बंसल के मामले का उल्लंघन नहीं थी। उनकी रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता।
- हवाले के जरिए जो पैसा आया ED के मुताबिक गोवा चुनाव में कैश में बांटा गया।
- पूछताछ और जांच से मुख्यमंत्री को छूट नहीं है। कोर्ट के सभी एक समान हैं, आम इंसान हो या मुख्यमंत्री
- सरकारी गवाह बनना कोर्ट तय करता है। गवाहों पर सवाल उठना कोर्ट पर सवाल उठना है।
- ED के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार केजरीवाल मामले में शामिल हैं। ED के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
- याचिकाकर्ता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है और अदालत को चुनाव के समय की परवाह किए बिना कानून के अनुसार उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी।
- सरकारी गवाह के अप्रूवर का कानून सौ साल पुराना है। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं।
- यह तय करना आरोपी का काम नहीं है कि जांच कैसे की जानी है। यह आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं हो सकता
- यह दलील खारिज की जाती है कि केजरीवाल से वीसी के जरिए पूछताछ की जा सकती थी।
- ED ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए हैं।
#WATCH | On Delhi CM Arvind Kejriwal’s plea challenging his arrest by ED, BJP leader Manjinder Singh Sirsa says “Arvind Kejriwal is corrupt and he will remain in jail. Today, Delhi HC has rejected the bail plea of Arvind Kejriwal…’Bada spasht hain, Arvind Kejriwal bhrast… pic.twitter.com/o6d6OBAJly
— ANI (@ANI) April 9, 2024
पिछले सुनवाई में सुरक्षित रखा गया था फैसला
बता दें कि अरविद केजरीवाल ने हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गत 3 अप्रैल 2024 को हुई सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला आया है। केजरीवाल ने गत 23 मार्च को यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी। उन्हें 21 मार्च को उनके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था।
22 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश करके ED ने 6 दिन के रिमांड पर लिया था। 28 मार्च को फिर कोर्ट में पेश करके उन्हें 4 दिन के रिमांड पर लिया गया। एक अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में भेज दिया, जहां उन्हें 9 दिन हो चुके हैं। इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट एक अप्रैल को केजरीवाल की एक याचिका खारिज कर चुकी हैं।
#WATCH | Delhi: AAP MP Sanjay Singh says, “… Today, protests were held in support of Arvind Kejriwal not only in the country but also in different places in the world. This is a big achievement for us, our message is reaching the people… The real liquor scam has been done by… pic.twitter.com/pBy90Rrgrl
— ANI (@ANI) April 7, 2024
#WATCH | During his ‘Mashal Yatra’ in support of Delhi CM Kejriwal, AAP leader Saurabh Bhardwaj says, “Since Arvind Kejriwal has been arrested there is anger & sadness among the people…The central government has sent him to jail in a false case…” pic.twitter.com/k86D2EopKK
— ANI (@ANI) April 7, 2024
अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में पेश की थीं यह दलीलें
अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील पेश की है कि अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। जिस शरद रेड्डी और विजय नायर की बात हो रही है, उनसे केजरीवाल की कोई सांठ-गांठ नहीं हुई है।
मामला 2 साल से चल रहा है और अब अचानक लोकसभा चुनाव के समय गिरफ्तारी की कार्रवाई करना कई सवाल खड़े करता है। ED दबाव डालकर गवाहों के बयान ले रही है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने, तोड़ना और भ्रष्टाचारी करार देना मकसद है।
सिर्फ एक शख्स के बयान पर कार्रवाई किया जाना भी सवाल खड़े करता है। क्या सिर्फ एक आदमी के कहने पर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना सही है? असली घोटाला ED की जांच के बाद शुरू हुआ है, इस तरह के संकेत ED की कार्रवाई से मिल रहे हैं।
वकील सिंघवी का कहना है कि ED के पास एक या 2 नाम ही हैं, इसके अलावा कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किए गए हैं। केजरीवाल को किस आधार पर ED ने गिरफ्तार किया है। किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को इस तरह गिरफ्तार करके जेल में डालना गलत है।
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