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केजरीवाल सरकार ला रही नया नियम, Peak Hours में OLA-UBER कैब नहीं वसूल सकेंगे ज्यादा किराया

Arvind Kejriwal Government New Policy For Ola Uber Cab: दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के मुताबिक, इस पॉलिसी को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है।

Edited By : Om Pratap | Updated: Oct 13, 2023 12:04
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Arvind Kejriwal Government New Policy For Ola Uber Cab

Arvind Kejriwal Government New Policy For Ola Uber Cab: अगर पीक आवर्स में ओला-उबर जैसी कैब कंपनियां आपसे ज्यादा किराया वसूलती हैं, तो आपके लिए राहत वाली खबर है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ओला-उबर जैसी कैब कंपनियों के मनमानी की शिकायतों के बाद नई पॉलिसी लेकर आ रही है। इस पॉलिसी के तहत व्यस्त समय में किराया बढ़ोतरी जैसी समस्याओं से आम जनता को नहीं जूझना होगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के मुताबिक, इस पॉलिसी को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है।

यात्रियों की ओर से की गई शिकायतों के बाद ये पॉलिसी तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि कैब पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कैब प्रोवाइड कराने वाली ओला-उबर जैसी कंपनियों को अपने ड्राइवर्स का ब्योरा उपलब्ध कराना होगा। साथ ही परिवहन विभाग से 90 दिनों में लाइसेंस लेना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लाइसेंस लेना बिलकुल जरूरी है।

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एग्रीग्रेटर (ऐप आधारित टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी) को लगातार काम करने वाला कंट्रोल रूम बनाना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर किसी ड्राइवर के खिलाफ एक महीने में तीन से ज्यादा शिकायतें आती हैं तो फिर कंपनी को ड्राइवर पर कार्रवाई करनी होगी। केजरीवाल सरकार की इस पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का भी प्रावधान किया गया है।

परिवहन विभाग की ओर से तय किराया ही वसूल सकेंगी कंपनियां

दिल्ली सरकार की ओर से प्रस्तावित नई पॉलिसी के मुताबिक, कैब कंपनिया परिवहन विभाग की ओर से टैक्सी को लेकर तय किराया ही वसूलना होगा। बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से अधिसूचित किराया प्रतिकिलोमीटर 17 से 20 रुपये है। रात में कुल किराया में 25 रुपये अतिरिक्त जोड़ सकते हैं।

नई पॉलिसी के मुताबिक, कैब शेयरिंग की व्यवस्था पहले की तरह लागू रहेगी। इसके अलावा, कैब बुकिंग मोबाइल ऐप में ऐसा फीचर कंपनियों को एड करना होगा, जिससे राइड शुरू होने के बाद यात्री अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सके।

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दिल्ली सरकार की प्रस्तावित पॉलिसी में यात्रियों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। इसके मुताबिक, बुकिंग के दौरान जिस ड्राइवर की डिटेल्स कस्टमर को मिलेगी, उसी ड्राइवर को यात्री को पिकअप करना होगा। साथ ही ऐप पर दिखाए गए रूट के अनुसार ही कैब ड्राइवर को गाड़ी ले जानी होगी। प्रस्तावित पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि ड्राइवर के खिलाफ शिकायत के बाद 24 घंटे में कार्रवाई कर रिपोर्ट देनी होगी।

इसके अलावा कैब कंपनी की ओर से प्रोवाइड कराई गई टैक्सी में जीपीएस, पैनिक बटन और अग्निशमन यंत्र (fire extinguisher) जरूरी रूप से होनी चाहिए। साथ ही कंपनी को हर राइड का डाटा अपने सर्वर पर तीन महीने के लिए सेव रखना होगा।

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Edited By

Om Pratap

First published on: Oct 13, 2023 12:04 PM

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