Arvind Kejriwal Bail Plea Rejected: दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अवधि को 19 जून तक बढ़ा दिया है। बता दें कि केजरीवाल ने मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। अदालत ने 1 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अब 19 जून को होगी केजरीवाल की पेशी
बता दें कि अरविंद केजरीवाल की याचिका एक अंतरिम जमानत याचिका थी। उनकी समान्य जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होगी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए 1 जून तक जमानत दी थी। इसके अगले दिन उन्होंने सरेंडर कर दिया था। अब उन्हें 19 जून को 3 बजे वैकेशन जज के सामने पेश किया जाएगा।
#Breaking An Indian court has denied bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in a corruption case related to the capital’s alcohol sales policy, reports , legal news website Live Law. pic.twitter.com/0OGjvJX9Aj
— Ali Abbas (@AliAbbasNews) June 5, 2024
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अदालत ने कहा कि केजरीवाल के डायग्नोस्टिक के लिए कुछ निश्चित निर्देश जारी किए गए हैं। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विवेक जैन ने कहा कि उनके वजन में काफी अंतर आया है। हालांकि, अदालत ने कहा कि जो राहत मुख्यमंत्री चाहते हुए उसके लिए उन्हें अपनी ओर से उचित एप्लीकेशन फाइल करना होगा। ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है।