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दिल्लीवालों के लिए बड़ी राहत, 5 लाख सालाना आय होने पर भी निजी अस्पतालों में अब मुफ्त इलाज

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं कि अस्पतालों द्वारा इस नीति का अनुपालन हर हाल में किया जाए. उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

Author Written By: Akarsh Shukla Updated: Jan 2, 2026 21:59

दिल्ली के लोगों के लिए नया साल राहत की खबर लेकर आया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए मेडिकल इलाज की पात्रता सीमा को बढ़ा दिया है. अब वे लोग भी निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के हकदार होंगे जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये तक है. पहले यह सीमा मात्र 2.20 लाख रुपये थी, जिसके चलते सीमित संख्या में परिवार ही इसका लाभ उठा पाते थे. सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, नई सीमा तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है.

स्वास्थ्य निदेशालय ने जारी किया नोटिफिकेशन


इस फैसले को लेकर दिल्ली स्वास्थ्य निदेशालय ने 2 जनवरी को औपचारिक निर्देश जारी किया है. नोटिफिकेशन में 2 सितंबर 2025 के दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों का भी जिक्र है, जिसमें सरकार को आमदनी सीमा पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए गए थे. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सेलेक्टेड निजी अस्पतालों को EWS कोटे के मरीजों के इलाज के लिए बढ़ाई गई सीमा का सख्ती से पालन करना होगा.

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लाभ के दायरे में अब ज्यादा परिवार


आय सीमा बढ़ने से राजधानी में लाखों परिवार इस योजना के लाभार्थी बन जाएंगे. पहले लगभग 18 हजार रुपये मासिक कमाने वालों को ही मुफ्त इलाज का लाभ मिल पाता था, लेकिन अब 41 हजार रुपये मासिक आय वाले परिवार भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे. इसका सीधा मतलब है कि अब निम्न मध्यम वर्ग भी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की पहुंच में आएगा.

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अस्पतालों को सख्त हिदायत


दिल्ली सरकार ने सभी चिह्नित निजी अस्पतालों को सख्त हिदायत दी है कि वे EWS वर्ग के मरीजों को उनके अधिकारों से वंचित न करें. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं कि अस्पतालों द्वारा इस नीति का अनुपालन हर हाल में किया जाए. उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

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First published on: Jan 02, 2026 09:59 PM

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