बिहार में खुले में मांस बेचने पर अब सख्त कार्रवाई होगी. नगर विकास एवं आवास विकास विभाग ने मांस बेचने को लेकर सख्त नियम जारी किए हैं. इस नियम के तहत सभी दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही खुले में मीट बेचने पर कार्रवाई भी होगी.
वहीं, नियम का उल्लंघन किया तो 5,000 रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है. विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है.
नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बीते सोमवार (16 फरवरी, 2026) को कड़े शब्दों में कार्रवाई की चेतावनी दी है.
मंत्री सिन्हा ने कहा, ‘अब खुले में मांस की बिक्री नहीं की जाएगी. लाइसेंस धारी ही मांस बेच सकेंगे. मांस बेचने वालों को सभी नियमों का पालन करना होगा. सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है.’
नहीं हो रहा नियमों का पालन
जानकारी के अनुसार, खुले में मीट बेचने को लेकर सरकार और विभाग द्वारा पहले से ही सख्त नियम लागू किए गए हैं लेकिन इनका पालन सख्ती से नहीं हो रहा है. सड़क के किनारे या बाजार में भी खुले में ही मीट की बिक्री हो रही है. वहीं, दूसरी ओर देखा जाए तो मटन-मछली और चिकन बेचने वालों के पास लाइसेंस ही नहीं है. नगर निगम या फिर कुछ नगर परिषद इलाके के मुख्य बाजारों में सिर्फ कुछ दुकानदारों के पास ही लाइसेंस है और कुछ के पास नहीं. लेकिन अब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और जिन दुकानदारों के पास लाइसेंस नहीं है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
दुकानों को पर्दे या शीशे से ढकना होगा अनिवार्य
बता दें कि नए नियमों के अनुसार अब केवल लाइसेंस वाले दुकानदार ही मीट बेच सकेंगे. इसके अलावा उन्हें अपनी दुकानों को शीशे या फिर पर्दों से ढकना अनिवार्य होगा. वहीं, नए नियमों में सड़क किनारे या फिर खुले में मीट को लटकाकर बेचने पर अब रोक लगा दी गई है. इसके अलावा दुकानों में काले शीशे लगाने का निर्देश दिया गया है जिससे बाहर से मीट नहीं दिखाई दे.
धार्मिक स्थलों के पास नहीं हो मीट की दुकान
नए नियमों के अनुसार, दुकानों को स्कूल या धार्मिक स्थलों के पास नहीं खोला जा सकता है. अगर किसी ने इन नियमों का उल्लंघन किया तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी. इसके अलावा 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. दुकानदारों को अपशिष्ट को इकट्ठा करना होगा ताकि नगर निगम की गाड़ी उसे उठा सके. जिससे लोगों तक कोई बीमारी नहीं पहुंचे.
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