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बिहार में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ

अमिताभ ओझा, बिहार: बिहार मे नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा पर लेकर चल रही राजनीति हाईकोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। अदालत ने नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ किया है। अदालत ने नगर निकाय के चुनाव का रास्ता अति पिछडे़ के आरक्षण के साथ साफ कर दिया है। अभी पढ़ें – सीएम गहलोत ने […]

Author Edited By : Amit Kasana Updated: Oct 20, 2022 13:00
पटना हाई कोर्ट
पटना हाई कोर्ट

अमिताभ ओझा, बिहार: बिहार मे नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा पर लेकर चल रही राजनीति हाईकोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। अदालत ने नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ किया है। अदालत ने नगर निकाय के चुनाव का रास्ता अति पिछडे़ के आरक्षण के साथ साफ कर दिया है।

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चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार व अन्य की पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई की। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अति पिछडे़ वर्ग के राजनीतिक पिछडे़पन के लिए एक विशेष कमीशन का गठन किया गया है।
ये कमीशन राज्य में अतिपिछडे़ वर्ग में राजनीतिक पिछडे़पन पर अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौपेंगी।

इसके बाद राज्य सरकार के रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग राज्य में नगर निकायों का चुनाव कराएगा। कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार व अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को निष्पादित कर दिया।

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First published on: Oct 19, 2022 07:39 PM

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