मुंबई: मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को मुंबई की एक चॉल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत पांच सितंबर तक बढ़ा दी।
60 वर्षीय राउत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चॉल (पंक्ति मकान) के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में एक अगस्त को गिरफ्तार किया था।
शुरुआत में ईडी की हिरासत में रहने के बाद शिवसेना नेता को आठ अगस्त को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने सोमवार को राउत की हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ा दी।
ईडी ने अदालत को बताया कि मामले में उसकी जांच अभी जारी है।
ईडी की जांच पात्रा ‘चॉल’ के पुनर्विकास और राउत की पत्नी और सहयोगियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है।
शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी राउत ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और उनके खिलाफ ईडी के मामले को “झूठा” कहा है।