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New GST rates Regarding all important Answers: GST (वस्तु एवं सेवा टैक्स) के नए रेट लागू होने से पहले इसे सरल भाषा में जानना जरूरी है. GST पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकल अप्रत्यक्ष टैक्स है. GST परिषद् की सिफारिश के अनुसार, नई GST दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी. इन बदलावों का उद्देश्य दरों को सरल बनाना है. जीएसटी पंजीकरण के नियम नहीं बदलेंगे, बस दरें संशोधित होंगी।

कुछ अहम सवाल, जिसके जवाब जानना जरूरी

संशोधित GST दरों की सूचना किस अधिसूचना के जरिए दी जाएगी?

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सरकार द्वारा जारी आधिकारिक दर अधिसूचनाओं के माध्यम से इन परिवर्तनों की सूचना दी जाएगी. ये अधिसूचनाएं सीबीआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

यदि वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति GST दर में बदलाव से पहले की गई थी, लेकिन चालान बाद में जारी किया गया था तो लागू टैक्स की दर क्या होगी?

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GST अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत “आपूर्ति का समय” नियम लागू दर तय करेगा. यदि आपूर्ति और भुगतान दोनों 22 सितंबर से पहले किए गए थे, तो पहले वाली दर लागू होगी. हालांकि, यदि आपूर्ति पहले की गई थी, लेकिन चालान या भुगतान 22 सितंबर के बाद आता है, तो संशोधित दर लागू होगी.

आपूर्ति या चालान बाद में जारी तो GST की कौन सी दर

यदि अग्रिम राशि दरों में बदलाव से पहले प्राप्त हुई थी, लेकिन आपूर्ति या चालान बाद में जारी किया गया है, तो GST की कौन सी दर लागू होगी?

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यह दर अग्रिम राशि के भुगतान के समय पर निर्भर करती है. 22 सितंबर से पहले प्राप्त एडवांसेज पर पुरानी दर से टैक्स लगेगा. यदि अग्रिम राशि 22 सितंबर को या उसके बाद प्राप्त होती है, या आपूर्ति बाद में पूरी होती है, तो संशोधित दर पर GST लागू होगा.

क्या नई GST दरें लागू होने पर ट्रांजिट में माल के लिए ई-वे बिल रद्द टैक्सके पुनः जारी करने होंगे?

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नहीं. दरों में बदलाव से पहले जारी किए गए ई-वे बिल अपनी पूरी अवधि के लिए वैध रहते हैं. वैध ई-वे बिल के साथ पहले से ही चल रहे माल के लिए 22 सितंबर के बाद नए बिल की जरूरत नहीं है.

मेरे पास पहले से ही स्टॉक है, तो क्या

यदि दरों में बदलाव की तारीख पर मेरे पास पहले से ही स्टॉक है, तो क्या मुझे आपूर्ति पर संशोधित दर लागू करनी चाहिए?

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हां. GST आपूर्ति की तिथि पर लगाया जाता है, खरीद की तिथि पर नहीं. इसलिए, भले ही स्टॉक पहले खरीदा गया हो, 22 सितंबर को या उसके बाद की गई किसी भी आपूर्ति पर नई दरें लागू होंगी.

GST दरों में बदलाव से पहले की गई खरीदारी पर आईटीसी का क्या होगा? क्या अब आपको कम दर पर आईटीसी मिलेगा?

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आप दरों में बदलाव से पहले की गई खरीदारी पर पूर्ण आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का दावा टैक्स सकते हैं, बशर्ते उस समय GST सही तरीके से वसूला गया हो. दरों में बदलाव होने के बाद से आपके लिए पहले से उपलब्ध क्रेडिट कम नहीं होगा. संक्षेप में, आपने पहले जो भी टैक्स चुकाया है, वह आपके GST लेजर में वैध क्रेडिट बना रहेगा.

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कौन सी जीवन बीमा पॉलिसी GST छूट के दायरे में

कौन सी जीवन बीमा पॉलिसी GST छूट के अंतर्गत आती हैं?

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यह छूट सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी पर लागू होती है, जिनमें टर्म प्लान, एंडोमेंट पॉलिसी और यूएलआईपी शामिल हैं. इन निजी पॉलिसियों का पुनर्बीमा भी छूट के दायरे में आता है.

कौन सी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी GST छूट के अंतर्गत आती हैं?

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निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, जिनमें फैमिली फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिक योजनाएं शामिल हैं, GST से मुक्त हैं. ऐसी निजी पॉलिसी का पुनर्बीमा भी इस निर्णय के अंतर्गत छूट के दायरे में आता है.

क्या यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% टैक्स

क्या यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% टैक्स लगेगा?

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नहीं. सड़क मार्ग से यात्री परिवहन पर बिना आईटीसी के 5% टैक्स जारी रहेगा, हालांकि ऑपरेटर आईटीसी के साथ 18% का विकल्प चुन सकते हैं. हवाई यात्रा के मामले में, इकोनॉमी क्लास पर 5% टैक्स लगता है, जबकि अन्य श्रेणियों पर 18% टैक्स लागू रहता है.

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माल के मल्टीमॉडल परिवहन पर लागू GST दर क्या है?

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यदि मल्टीमॉडल परिवहन में कोई हवाई यात्रा शामिल नहीं है, तो उस पर सीमित आईटीसी (मूल्य के 5% तक सीमित) के साथ 5% टैक्स लगता है. यदि किसी हिस्से में हवाई परिवहन शामिल है, तो लागू दर पूर्ण आईटीसी के साथ 18% है.

क्या ईसीओ के जरिए प्रदान की जाने वाली स्थानीय डिलीवरी सेवाएं जीटीए के दायरे में आती हैं?

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नहीं. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए स्थानीय डिलीवरी सेवाओं को माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) नहीं माना जाता है. उन्हें सेवा की एक अलग श्रेणी के रूप में माना जाता है.

सभी दवाओं को GST से पूरी तरह छूट क्यों नहीं दी गई है?

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दवाओं को छूट देने से निर्माता कच्चे माल और इनपुट पर आईटीसी का दावा नहीं टैक्स पाएंगे, जिससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाएगी. ये लागत आखिरकार उपभोक्ताओं पर डाल दी जाएगी. दवाओं को रियायती 5% दर (शून्य दर पर निर्दिष्ट दवाओं को छोड़कर) पर रखने से उनकी सामर्थ्य सुनिश्चित होती है और साथ ही आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से आईटीसी का प्रवाह बना रहता है.

कृषि मशीनरी को GST से पूरी तरह छूट क्यों नहीं दी गई है?

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यदि कृषि मशीनरी को पूरी तरह टैक्स-मुक्त टैक्स दिया जाता है, तो निर्माता कच्चे माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट खो देंगे, जिससे उनकी लागत बढ़ जाएगी. ये बढ़ी हुई लागतें किसानों पर डाल दी जाएंगी, जिससे मशीनें और महंगी हो जाएंगी. इसलिए, किसानों को राहत और निर्माताओं की व्यवहार्यता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, इसे रियायती दर पर टैक्स योग्य रखा गया है.

First published on: Sep 21, 2025 05:04 PM

End of Article
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