श्योपुर: मध्यप्रदेश में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 23 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना 2021 में हुई थी।
पूरा मामला श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 5 साल की मासूम बालिका से दरिंदगी की घटना हुई थी। इस घटना को लेकर बुधवार को विजयपुर न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपी को 23 साल की सजा सुनाई है और 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था मामला
दरअसल, विजयपुर थाना इलाके के पार्वती बड़ौदा गांव निवासी आरोपी सूरज जाटव ने 5 साल की मासूम के साथ 2021 में दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था।
पीड़ित बालिका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपराध कायम किया था। पूरा मामला विजयपुर न्यायालय में विचाराधीन था। आज यानि बुधवार को न्यायालय ने इस पर सुनवाई करते हुए आरोपी सूरज जाटव को सजा सुनाई है।
सरकारी वकील महेंद्र भारद्वाज ने बताया कि आरोपी के खिलाफ साल 2021 में विजयपुर पुलिस थाने में 5 साल की बालिका से दरिंदगी के मामले में केस दर्ज हुआ था। आज इस पर फैसला आया है। आरोपी को दुष्कर्म के मामले में 20 साल और अन्य धाराओं में 3 साल यानी कुल 23 साल की सजा हुई है। साथ ही 6 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
संबंधित खबरें
आज नहीं लागू हो रहा UPI मर्चेंट चार्जेस, जानें कब से लागू होगा नया नियम
17 mins agoकानपुर होकर दौड़ेगी पटना-दिल्ली वंदे भारत, जानिए बुकिंग और स्टेशन टाइमिंग
39 mins agoतेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि… पंजाब-चंडीगढ़ में IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी
1 hr agoकनाडा में कभी बेचे थे बर्तन, अब 52878 करोड़ में बने IDBI बैंक के नए मालिक
1 hr ago'यह मर्डर नहीं, आत्महत्या थी', इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे का वीडियो आया सामने
2 hrs agoUP में आज से नया नियम लागू, मिठाई के ट्रे पर लिखनी होगी Expiry Date
2 hrs agoबीमारी, शादी, पढ़ाई, घर के लिए PF का पैसा निकालने के नए नियम लागू, जानें
3 hrs agoIDBI बैंक के निजीकरण पर लगी मुहर, आपके FD और लोन का क्या होगा? जानें
4 hrs agoLPG सिलेंडर बुकिंग और सब्सिडी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, जानिए डिटेल
4 hrs agoJIO ला रहा है अपना IPO, कभी धीरुभाई ने हर आम भारतीय को बनाया था पार्टनर
20 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines