अगर आप भी घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. रसोई गैस की बुकिंग, सब्सिडी और डिलीवरी से जुड़ा एक बड़ा विवाद अब दिल्ली हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है.
दरअसल, 1 अक्टूबर से लागू नई व्यवस्था के तहत घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) की बुकिंग और सप्लाई के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (Biometric Aadhaar Authentication – BAA) को अनिवार्य किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है.
हाईकोर्ट में क्यों पहुंचा मामला?
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका (PIL) में केंद्र सरकार और तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) के 17 और 19 सितंबर के आदेशों को चुनौती दी गई है. याचिका के मुताबिक, जिन उपभोक्ताओं ने बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन, जिसमें फिंगरप्रिंट या आइरिस या आंखों का स्कैन शामिल है, पूरा नहीं किया है, उनकी 14.2 किलो वाले घरेलू सब्सिडी सिलेंडर की सप्लाई रोकी जा सकती है.
याचिका में दावा किया गया है कि इस फैसले से करीब 3.16 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित हो सकते हैं. याचिकाकर्ता, जो खुद दृष्टिबाधित हैं, उनका कहना है कि बुजुर्गों, दृष्टिबाधितों और शारीरिक सीमाओं के कारण बायोमेट्रिक न दे पाने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम गंभीर संकट खड़ा कर रहा है.
जिन लोगों का BAA पूरा नहीं होगा, उन्हें केवल 5 या 10 किलोग्राम के छोटे सिलेंडर कमर्शियल या मार्केट रेट पर खरीदने के लिए कहा जा सकता है.
केंद्र सरकार और तेल कंपनियों को नोटिस
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और अदालत ने केंद्र सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड और तीनों सरकारी तेल कंपनियों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है. इस संवेदनशील मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी.
सरकार और याचिकाकर्ता के वकीलों का तर्क:
सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य करने का मुख्य उद्देश्य सरकारी सब्सिडी के गलत इस्तेमाल और फर्जीवाड़े को रोकना है. उन्होंने भरोसा दिया कि दिव्यांगजनों के लिए बायोमेट्रिक अपवाद (Exceptions) के तहत छूट का ध्यान रखा जाएगा.
वहीं याचिका दायर करने वाले सीनियर एडवोकेट जोहेब हुसैन ने कहा कि यह फैसला आधार कानून और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों के खिलाफ है, क्योंकि बिना पर्याप्त वैधानिक आधार के किसी की अनिवार्य रसोई गैस सप्लाई बंद नहीं की जा सकती.
आज (15 अक्टूबर 2026) क्या हैं एलपीजी सिलेंडर के रेट्स?
इस अदालती कार्रवाई के बीच राहत की बात यह है कि देश के प्रमुख शहरों में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है:
दिल्ली (Delhi) : 942 । 2810
मुंबई (Mumbai) : 941.50 । 2764
चेन्नई (Chennai) : 957.50 । 2983
लखनऊ (Lucknow) : 979.50 । 2932.50
पटना (Patna) : 1,031.50 । 3100.50