UP में आज से नया नियम लागू, मिठाई के ट्रे पर लिखनी होगी Expiry Date, बासी मिठाई बेची तो लगेगा जुर्माना

UP New Rule 15 October: यूपी में 15 अक्टूबर से नया नियम लागू. मिठाई की दुकान पर ट्रे में रखी खुली मिठाई पर एक्‍सपायरी की तारीख देनी होगी.

UP Mithai Expiry Date Rule

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार जो दुकानदार मिठाई पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखेगा, उसके खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. (Photo - AI)

यूपी वालों के लिए बड़ी खबर… अगर आप मिठाई खाने के शौकीन हैं तो ये नियम आपके बहुत काम का है. आज 15 अक्टूबर से पूरे उत्तर प्रदेश में नया नियम लागू हो गया है. अब कोई भी दुकानदार आपको बासी या खराब मिठाई नहीं चिपका पाएगा. सरकार ने आदेश दिया है कि दुकान में ट्रे में या शीशे के अंदर जो भी खुली मिठाई रखी है, उस पर Use By Date / Expiry Date लिखना अनिवार्य होगा.

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शासन ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को लेटर भेज दिया है और विभाग अब हर छोटे-बड़े हलवाई को नोटिस दे रहा है.

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क्यों लाया गया ये नियम?

आपने देखा होगा, दुकानों में रंग-बिरंगी मिठाइयां सजी रहती हैं. देखने में एकदम फ्रेश लगती हैं, लेकिन बनी कब की हैं, पता ही नहीं चलता. पैकेट वाली मिठाई पर तो Expiry Date लिखी होती है, लेकिन खुली मिठाई पर कुछ नहीं लिखा होता.

कई दुकानदार इसी का फायदा उठाकर 2-3 दिन पुरानी मिठाई बेच देते हैं. इससे लोगों का पेट खराब, फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता है. अब आपको खुद पता चलेगा कि ये रसगुल्ला आज का है या परसों का. मिठाई की प्रकृति के हिसाब से उसकी लाइफ 1 दिन से लेकर 1 महीने तक होती है.

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कुशीनगर का ही देख लीज‍िए, वहां 547 रजिस्टर्ड मिठाई दुकानें हैं, लेकिन असल में 2100 से ज्यादा दुकानें चल रही हैं. सोच‍िए पूरे यूपी में कितनी होंगी.

नियम नहीं माना तो क्या होगा?
सहायक खाद्य आयुक्त प्रदीप राय ने साफ कहा है क‍ि आज 15 अक्टूबर से Expiry Date लिखना जरूरी है. जो दुकानदार नियम नहीं मानेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. दुकानदारों का भी कहना है कि आदेश का पालन करेंगे. उतनी ही मिठाई बनाएंगे जितनी बिक जाए, खराब मिठाई बेचना ठीक नहीं. ग्राहक भी खुश हैं. तो अगली बार मिठाई लेने जाएं तो ट्रे पर Date जरूर चेक करें.

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FAQ

Q: यूपी में मिठाई पर नया नियम क्या है?
A: 15 अक्टूबर 2026 से यूपी में खुली मिठाई बेचने वाले हर दुकानदार को ट्रे पर मिठाई की Use By Date / Expiry Date लिखना अनिवार्य होगा.

Q: नया नियम क्यों लाया गया?
A: दुकानदार बासी मिठाई बेच देते थे और ग्राहकों को पता नहीं चलता था. इससे फूड पॉइजनिंग और बीमारी का खतरा था, इसलिए सरकार ने ये नियम लागू किया.

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Q: नियम का पालन न करने पर क्या होगा?
A: खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार जो दुकानदार मिठाई पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखेगा, उसके खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Vandana Bharti

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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