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Indian Railway: पालतू जानवरों के साथ ट्रेन में यात्रा के क्या नियम? अलग से बुक करना होता है टिकट?

Indian Railway: अगर भी अपने पालतू जानवरों के साथ ट्रेन में सफर करने का प्लान बना रहे हैं, तो इसको लेकर रेलवे के कुछ नियमों के बारे में जान लीजिए। इन नियमों को फॉलो करते हुए आप अपने पालतू जानवरों के साथ सफर कर सकते हैं।

Author Edited By : Shabnaz Updated: Mar 9, 2025 07:55
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Indian Railway: बहुत से लोगों को पालतू जानवर रखने का शौक होता है, जिनको वह हमेशा अपने साथ रहना चाहते हैं। यहां तक कि वह कहीं बाहर यात्रा कर रहे होते हैं, तो अपने पालतू कुत्ते और बिल्ली को अपने साथ ले जाते हैं। अगर आप खुद की गाड़ी से सफर कर रहे हैं, तो इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हैं, तो फिर आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें दूसरे यात्रियों को परेशानी न हो इसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि, रेलवे ने इसको पहले से ही ध्यान में रखते हुए पालतू जानवरों के साथ सफर करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों के मुताबिक, आप अपने पालतू जानवरों के साथ सफर कर सकते हैं।

रेलवे ने 4 पालतू जानवरों के साथ सफर करने को लेकर 4 तरीके बताएं हैं। जिसके तहत फर्स्ट AC में यात्रा करने वाले यात्री भी अपने पालतू जानवरों को साथ ला सकते हैं। बशर्ते उन्होंने एक ही पीएनआर के तहत पूरे चार बर्थ वाले केबिन या दो बर्थ वाले कूप की बुकिंग की हो। पढ़िए रेलवे ने इसके अलावा और क्या नियम बताए हैं।

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रेलवे के क्या नियम?

1- कुत्तों की बुकिंग गार्ड के पास डॉग बॉक्स में की जा सकती है, लेकिन वह उसमें होना चाहिए। ऐसे डॉग बॉक्स कई ट्रेनों में नहीं होते हैं। ट्रेन में डॉग बॉक्स के बारे में संबंधित पार्सल ऑफिस से पूछताछ करके पता कर सकते हैं।

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2- कुत्ते या बिल्ली के बच्चे जिन्हें टोकरी में ले जाया जा सकता है, उन्हें मालिक सामान्य बुकिंग शुल्क का भुगतान करने के बाद किसी भी क्लास में ले जा सकते हैं।

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3- मालिक के साथ आने वाले कुत्तों और बिल्लियों को फर्स्ट AC क्लास में ले जाया जा सकता है। इसमें वही यात्री शामिल होते हैं, जिन्होंने PNR पर पूरे चार बर्थ केबिन या 2 बर्थ कूप बुक किए हों। ऐसे में सामान्य बुकिंग शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

4- ऐसे 4 बर्थ केबिन या 2 बर्थ कूप के आवंटन के लिए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय या महाप्रबंधक कार्यालय (Divisional Railway Manager Office or General Manager Office) में अनुरोध किया जा सकता है। केबिन या कूप आवंटित करते समय ऐसे अनुरोधों पर ध्यान दिया जाता है।

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Shabnaz

First published on: Mar 09, 2025 07:54 AM

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