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क्या है PM मोदी डिग्री मामला? जिसमें AAP सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

Sanjay Singh PM Modi Degree Case: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को शीर्ष कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। ये झटका पीएम मोदी की डिग्री मामले में लगा है। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है।

Edited By : Pushpendra Sharma | Updated: Apr 8, 2024 16:27
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Sanjay SIngh PM Modi
संजय सिंह (फाइल फोटो)

Sanjay Singh PM Modi Degree Case: आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ जारी मानहानि समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने से जुड़ा है। संजय सिंह ने गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दायर मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत से जारी समन को चुनौती दी थी। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, जिसमें संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है।

गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने दायर किया मामला

दरअसल, गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट की ओर से आरटीआई के तहत पीएम मोदी की डिग्रियों के बारे में जानकारी मुहैया करने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया गया था। इसी के बाद ये मामला दायर किया गया था।

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संस्थान की प्रतिष्ठा हुई खराब

जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि शिकायत पर ट्रायल कोर्ट के सामने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। पीयूष पटेल की ओर से दायर शिकायत के अनुसार, दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने एक्स हैंडल पर भी इसी तरह के सवाल उठाए। इसी के साथ यूनिवर्सिटी को निशाना बनाते हुए कथित तौर पर अपमानजनक बयान दिए। गुजरात यूनिवर्सिटी का कहना है कि इससे संस्थान की प्रतिष्ठा खराब हुई।

हाई कोर्ट ने किया था आदेश को रद्द

पिछले साल हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद्द कर दिया था। इस आदेश में पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने माना कि आरटीआई याचिका राजनीतिक रूप से प्रेरित थी। इससे पहले भी केजरीवाल और संजय सिंह को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लग चुका है। पिछले साल 11 अगस्त को केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मामले की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। गुजरात की मेट्रोपॉलिटन अदालत ने भी केजरीवाल और सिंह को तलब किया था।

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Written By

Pushpendra Sharma

First published on: Apr 08, 2024 04:26 PM

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