Om Pratap
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Tamil Nadu: राहुल गांधी के संसद सदस्यता जाने के मामले को लेकर तमिलनाडु कांग्रेस के नेता का विवादित बयान सामने आया है। डिंडीगुल जिला अध्यक्ष मणिकंदन ने 6 अप्रैल को पार्टी की ओर से आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे, हम अपने नेता राहुल गांधी को जेल भेजने के लिए फैसला सुनाने वाले जज की जीभ काट देंगे।
मणिकंदन के बयान को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की एससी/एसटी विंग तमिलनाडु के डिंडीगुल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अयोग्यता का विरोध कर रही थी। इस दौरान जिला प्रमुख मणिकंदन ने कहा कि 23 मार्च को सूरत अदालत के न्यायाधीश ने हमारे नेता राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई। सुनिए, जस्टिस एच वर्मा जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम आपकी जीभ काट देंगे।
"जिस जज ने राहुल गांधी को सजा सुनाई है, उसकी हम जीभ काट देंगे"
◆ तमिलनाडु कांग्रेस के ज़िला प्रमुख मणिकंदन का बयान #RahulGandhi | Rahul Gandhi pic.twitter.com/TOPnBQT4aF
— News24 (@news24tvchannel) April 8, 2023
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मणिकंदन के खिलाफ तीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और डिंडीगुल पुलिस की ओर से जांच शुरू की गई है। पुलिस ने बताया कि हमने उसके (मणिकंदन) खिलाफ आईपीसी की धारा 153बी सहित तीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि सूरत की अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को उनकी “मोदी सरनेम” टिप्पणी पर मानहानि के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें दो साल की कैद की सजा सुनाई।
भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मणिकंडा की टिप्पणी पर कांग्रेस की खिंचाई की और कहा कि अदालतों को राहुल गांधी को न्यायपालिका को धमकी देने वाले पार्टी के लोगों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए।
#WATCH | Tamil Nadu: "When we will come to power, we will chop off the tongue of the judge who delivered the verdict to send our leader Rahul Gandhi to jail," said Manikandan, Congress Dindigul district president during a protest organised by the party on April 6, 2023 pic.twitter.com/a2cO2jt4fm
— ANI (@ANI) April 8, 2023
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बता दें कि 4 अप्रैल को राहुल गांधी गांधी को मामले में सूरत की एक सत्र अदालत ने जमानत दे दी थी। अदालत कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई करेगी। राहुल गांधी ने अपनी सजा के खिलाफ सत्र अदालत में दायर अपनी अपील में कहा कि आदेश गलत और स्पष्ट रूप से विकृत था।
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