Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की हेट स्पीच को लेकर अहम टिप्पणी, कहा- इसे कारपेट के नीचे नहीं दबा सकते
Edited By Rakesh Choudhary

Edited By Rakesh Choudhary

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हेट स्पीच को लेकर टिप्पणी की है। कोर्ट सोमवार को 2021 के हेट स्पीच मामले की सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर किए जाने क्राइम को लेकर कोई जगह नहीं है। कोर्ट ने राज्यों को कहा कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कोर्ट सोमवार को 2021 के मामले की सुनवाई कर रहा था।
जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यदि राज्य अभद्र भाषा को समस्या के रूप में स्वीकार करे तो ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि क्या हेट क्राइम को पहचाना जाएगा या इसे दबाने की कोशिश की जाएगी? क्या आप इसे कारपेट के नीचे दबा देंगे?
कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई व्यक्ति जिसके साथ गलत हुआ है और अगर वह थाने में आता है तो उसके साथ आरोपी जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को पीटा जाता है और उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
साल 2021 में 62 साल के व्यक्ति ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि 4 जुलाई को वह नोएडा के सेक्टर 37 में अलीगढ़ जाने वाली बस का इंतजार कर रहा था। जब उन्हें कुछ लोगों ने लिफ्ट देने की पेशकश की। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम होने पर टारगेट किया और गाली देते हुए मारपीट की। पीड़ित नोएडा के सेक्टर 37 में एक पुलिस चौकी गया। वहां कोई सीनियर पुलिस अफसर नहीं थे। इसलिए कोई केस दर्ज नहीं किया गया।
और पढ़िए – देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें
न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on: