SC On Indecent Post: सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे पोस्ट पर आरोपी को सजा मिलनी जरूरी है। ऐसे मामलों में सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। ऐसे लोग आपराधिक कार्यवाही से नहीं बच सकते।
सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट को लेकर दायर एक याचिका पर जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने सुनवाई करते हुए ये बातें कही। कोर्ट ने तमिल फिल्मों के अभिनेता और भाजपा के पूर्व विधायक 72 साल के एस वे शेखर (72) ने महिला पत्रकारों को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट लिखा था। इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। पूर्व विधायक की ओर से याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने की मांग की गई थी।
2018 का है मामला
तमिल एक्टर से जुड़ा ये मामला 2018 का है। महिला पत्रकार ने उस दौरान के तमिलनाडु के राज्यपाल पर अभद्रता का आरोप लगाया था। बाद में तमिल एक्टर ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट में महिला पत्रकार को निशाना बनाया था। उनके पोस्ट को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांगते हुए सोशल मीडिया पोस्ट को हटा दिया था।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान शेखर के वकील ने जोर देते हुए कहा कि गलती का एहसास होने पर उनके मुलक्किल ने माफई मांग ली थी और पोस्ट को डिलीट कर दिया था। वकील की ओर से ये भी तर्क दिया गया कि पोस्ट करने के दौरान शेखर को धुंधला दिख रहा था, क्योंकि उन्होंने आंखों में दवाई डाली थी।
शेखर के तर्क के बाद बेंच ने क्या कहा?
शेखर के वकील की ओर से दिए गए तर्क के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि बिना पढ़े आखिर शेखर ने सोशल मीडिया पर कैसे पोस्ट कर दिया था। इसके बाद बेंच ने कहा कि शेखर को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ माफी मांग लेने से काम नहीं चलेगा। सोशल मीडिया यूज करने के दौरान हर किसी को ध्यान देना जरूरी है और अगर किसी से गलती होती है, तो उसे खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।