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वेश्यावृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कानूनन स्वेच्छा से देहव्यापार अपराध नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई महिला अकेले अपने जीवनयापन के लिए देहव्यापार करती है, तो उसका घर 'कोठा' नहीं माना जाएगा. कोर्ट ने इम्मोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट (ITPA) की व्याख्या करते हुए कहा कि इस कानून का मकसद सेक्स वर्क को पूरी तरह प्रतिबंधित करना नहीं, बल्कि इसके व्यावसायिक इस्तेमाल को रोकना है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने आदेश दिया कि बालिग और मर्जी से सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं को जबरन सुधार गृहों में न रखा जाए.

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सुप्रीम कोर्ट ने देश में देहव्यापार से जुड़े करीब 70 साल पुराने कानून की बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक व्याख्या की है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि कोई महिला अकेले अपने गुजारे या आजीविका के लिए देहव्यापार करती है, तो उसके निवास स्थान को कानूनन ‘ब्रोथल’ यानी कोठा नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने साफ किया कि अगर उस जगह पर कोई दूसरी सेक्स वर्कर या कोई बिचौलिया (दलाल) शामिल नहीं है, तो पुलिस उस परिसर पर इस आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकती.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने ‘इम्मोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट’ (ITPA), 1956 का सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद यह अहम फैसला सुनाया. लगभग 298 पन्नों के इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “इस कानून का मुख्य उद्देश्य देहव्यापार को पूरी तरह से खत्म करना या इसे पूरी तरह से अपराध घोषित करना नहीं है. बल्कि इसका असली मकसद इसके व्यावसायिकरण और संगठित रूप से चलाए जा रहे अवैध धंधों पर रोक लगाना है.”

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पब्लिक प्लेस में मांग करना ही अपवाद

अदालत ने कानून की धारा 7 और 8 का हवाला देते हुए समझाया कि खुलेआम सार्वजनिक स्थलों या धार्मिक-सड़क जैसे इलाकों के पास ग्राहकों को रिझाना या देहव्यापार को प्रदर्शित करना ही इस कानून के तहत अपवाद और दंडनीय है, क्योंकि यह सार्वजनिक शालीनता और सामाजिक नैतिकता के खिलाफ है. लेकिन निजी दायरे में अपनी मर्जी से जीवनयापन के लिए ऐसा करने वाली एकल महिला पर यह कानून सीधे लागू नहीं होता.

मर्जी की सेक्स वर्कर को जबरन ‘रेस्क्यू’ न करे पुलिस

सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित सुरक्षा योजना के तहत मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि जब भी किसी संदिग्ध ठिकाने पर छापेमारी होती है, तो वहां मौजूद हर महिला को अपराधी या पीड़ित की तरह ट्रीट न किया जाए. मजिस्ट्रेट को सबसे पहले शुरुआती जांच में यह तय करना होगा कि क्या वह महिला बालिग है और अपनी मर्जी से यह काम कर रही है?

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अदालत ने साफ कहा कि जो बालिग महिलाएं स्वेच्छा से इस पेशे में हैं, उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ जबरन ‘रेस्क्यू’ करके लंबे समय तक सुधार गृहों या शेल्टर होम्स में बंद नहीं रखा जा सकता. राज्य को पुनर्वास की सुविधाएं देने का अधिकार है, लेकिन वह किसी नागरिक पर उसकी इच्छा के विरुद्ध इसे थोप नहीं सकता.

First published on: Jun 01, 2026 01:32 PM

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Vijay Jain

विजय जैन भारतीय मीडिया जगत का एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित नाम हैं. वर्तमान में न्यूज 24 में सीनियर न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत विजय को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 23 से अधिक वर्षों का लंबा और समृद्ध अनुभव है. राजनीति, चुनाव, बिजनेस, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसी हर प्रमुख बीट पर मजबूत पकड़ रखने वाले विजय अपनी निष्पक्ष और सटीक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. पत्रकारिता में उनके अद्वितीय योगदान और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए उन्हें साल 2018 में प्रतिष्ठित 'नेशनल श्रीफल अवार्ड' से सम्मानित किया गया था. डिजिटल दौर में वे ट्रेडिशनल जर्नलिज्म के अनुभवों को न्यू-एज मीडिया और SEO स्ट्रेटेजी के साथ जोड़कर खबरों को नया आयाम दे रहे हैं.

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