'डिबेट में हम ऐसा रोज देखते हैं...', टीवी एंकर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्ट ने टीवी डिबेट के दौरान की गई विवादित टिप्पणी के बाद एंकर पर हुई कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि पेनलिस्ट द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर एंकर को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? पढ़ें प्रभाकर मिश्रा की पूरी रिपोर्ट…

TV Anchor Debate Remarks Case

टीवी एंकर की गिरफ्तारी पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? (Pic Credit- ANI)

TV Anchor Debate Remarks Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टीवी डिबेट के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में टीवी एंकर के श्रीनिवास राव को जमानत पर बरी कर दिया। वहीं इस मामले में पुलिस को भी फटकार लगाई। दरअसल पूरा मामला आंध्रप्रदेश की साक्षी टीवी चैनल के डिबेट से जुड़ा है।

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आंध्रप्रदेश के साक्षी टीवी चैनल पर किसी विषय को लेकर डिबेट चल रही थी। इस दौरान एक गेस्ट ने आंध्रप्रदेश की राजधानी अमरावती को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टीवी डिबेट के एंकर के श्रीनिवास राव को अरेस्ट कर लिया। निचली अदालतों में मामला खारिज होने के बाद राव के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया।

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कोर्ट ने एंकर की गिरफ्तारी पर जताई हैरानी

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जब पुलिस से एंकर की गिरफ्तारी का कारण पूछा तो राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि एंकर श्रीनिवास राव पैनलिस्ट द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद भी हंसते रहे। इस दौरान उन्होंने पैनलिस्ट को रोकने की कोशिश नहीं की। कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि तो क्या आप एंकर को अरेस्ट कर लेंगे। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आजकल रोज हो रहा है। इस दौरान कोर्ट ने दो बड़े एंकर का नाम लेते हुए कहा कि उनके शो में तो ऐसा रोज ही होता है। किसी और के दिए बयान के आधार पर आप एंकर को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं?

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कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि हम लोग तो ऐसा रोज ही देखते हैं कि गेस्ट अनाप-शनाप बोलते हैं और एंकर हंसते रहते हैं। इसके बाद कोर्ट ने एंकर के श्रीनिवास राव को जमानत दे दी।

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