दिल्ली के बाद इस राज्य में शुरू हुआ गाड़ियों का ऑड ईवन रूल, सरकार ने इसलिए लिया फैसला

Odd Even Rule In Gangtok: मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 115 के तहत ये नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों गाड़ियों पर लागू होगा। ऑड और ईवन का फैसला गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के फाइनल डिजीट के आधार पर किया जाता है। इस नियम के तहत ऑड तारीख को ऑड नंबर की गाड़ियां चलती हैं, जबकि ईवन तारीख को ईवन नंबर की गाड़ियों को चलने की मंजूरी होती है।

दिल्ली के बाद सिक्किम में ऑड ईवन नियम लागू किया गया है। फाइल फोटो

दिल्ली के बाद सिक्किम में ऑड ईवन नियम लागू किया गया है। फाइल फोटो

Odd Even Rule In Gangtok: सिक्किम में पहली बर्फबारी के साथ ही पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया है। गैंगटोक की सड़कें जाम होने लगी हैं। ऐसे में सिक्किम की सरकार ने ट्रैफिक संचालन को आसान बनाने के लिए गंगटोक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में ऑड और ईवन का नियम लागू कर दिया है।

सिक्किम सरकार के निर्देशों के मुताबिक ये नियम 5 नवंबर 2024 से प्रभावी होगा। माना जा रहा है कि इन प्रावधानों से गंगटोक की सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा और यात्रियों को आसानी होगी। राज्य सरकार ने राज्य में ऑड और ईवन लागू करने का फैसला मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 115 के तहत लिया है।

ये नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की गाड़ियों पर लागू होगा। ऑड और ईवन गाड़ी का फैसला रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिरी डिजीट से होगा। जैसा नंबर होगा उसके हिसाब गाड़ी के संचालन को मंजूरी होगी। ऑड रहने पर ऑड तारीख को, जबकि ईवन नंबर रहने पर ईवन तारीख को गाड़ी के संचालन को मंजूरी होगी। ऑड और ईवन का मतलब सम और विषम से है। ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, 7 और 9 अंकों वाली डिजीट संख्या की गाड़ियां ऑड तारीखों को चलाई जा सकेंगी, जबकि 2, 4, 6 और 8 जैसे अंकों से खत्म होने वाले ईवन नंबर की गाड़ियां ईवन तारीख को चलाई जा सकेंगी।

सिक्किम सरकार की ओर से कहा गया है कि ये नियम गंगटोक के म्युनिसिपल इलाके में लागू होगा। इसके लिए मेफेयर फाटक और जीआईसीआई, जीरो प्वाइंट क्षेत्रों में सुबह के 9.30 बजे से 12.00 बजे दोपहर तक और 12.00 बजे दोपहर से 3.30 बजे नियम में ग्रेस पीरियड होगा।

हालांकि इस नियम के दौरान गंगटोक नॉर्दर्न बायपास और इंदिरा बायपास को छूट दी गई है। एंबुलेंस और अन्य इमरजेंसी सेवाओं वाले वाहनों को इस आदेश से छूट दी गई है। निर्धारित समय के दौरान केवल आधिकारिक वाहनों को ही छूट रहेगी।

बता दें कि 2016 में दिल्ली सरकार ने ऑड और ईवन का नियम लागू किया था। दिल्ली सरकार का फोकस सर्दियों के दौरान प्रदूषण को कम करने पर रहा है। इसलिए केजरीवाल सरकार ने यह नियम लेकर आई थी, 2016 के बाद से यह नियम सरकार लागू अलग-अलग समय पर लागू करती रही है।

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