Raghav Chadha to Vacate Government Bungalow: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्डा को अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को वापस ले लिया है। इस आदेश में राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्डा से बंगला खाली न करवाने का निर्देश दिया गया था।
इस आदेश के खिलाफ दायर सचिवालय की याचिका पर अपने आदेश में कोर्ट ने आज कहा कि बंगले का अलॉटमेंट रद्द होने के बाद चड्डा का उसमें रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। चड्डा ये दावा नहीं कर सकते कि राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्यकाल पूर्ण होने तक उनका इस बंगले पर रहने का अधिकार बनता है।
मार्च में रद्द कर दिया गया था आवंटन
सांसद का दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप-VII बंगले का आवंटन मार्च में राज्यसभा सचिवालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसके बाद राघव चड्ढा ने राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद उन्होंने अप्रैल में स्थगन आदेश प्राप्त किया। राज्यसभा सचिवालय ने चड्ढा की याचिका का विरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया। तर्क दिया गया कि अदालत सचिवालय को सुने बिना आदेश पारित नहीं कर सकती थी।
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शुक्रवार को दिल्ली की अदालत ने अपने आदेश में कहा- सरकारी बंगले का आवंटन केवल उन्हें दिया गया विशेषाधिकार है। आवंटन रद्द होने के बाद भी राघव चड्ढा को इस पर कब्जा जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है।