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Praveen Nettaru Murder Case में NIA की कार्रवाई, PFI के दो सदस्यों के खिलाफ घोषित किया इतने का इनाम

Praveen Nettaru Murder Case: भाजपा युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतरू हत्याकांड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के वांछित दो सदस्यों के खिलाफ 5-5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। जिनके खिलाफ इनाम घोषित किया गया है, उनकी पहचान कदजे मोहम्मद शेरिफ (53) और मसूद केए (40) के […]

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Praveen Nettaru Murder Case: भाजपा युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतरू हत्याकांड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के वांछित दो सदस्यों के खिलाफ 5-5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है।

जिनके खिलाफ इनाम घोषित किया गया है, उनकी पहचान कदजे मोहम्मद शेरिफ (53) और मसूद केए (40) के रूप में की गई है। दोनों कर्नाटक के कन्नड़ जिले के रहने वाले हैं। NIA ने कहा है कि इन दोनों के बारे में सूचना शेयर करने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

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यहां संपर्क कर दे सकते हैं वांछितों की जानकारी

बता दें कि बेल्लारे निवासी भाजपा युवा मोर्चा के दिवंगत जिला सचिव प्रवीण नेतरू की 26 जुलाई, 2022 को उनकी दुकान के बाहर हत्या कर दी गई थी। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने कहा है कि जानकारी साझा करने वाले लोग “info.blr.niauw gov.in” और “080-29510900, 8904241100” पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वे  एसपी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, 8वीं मंजिल, सर एम विश्वेश्वरैया केंद्रीय भवन, डोमलूर, बेंगलुरु-560071 पर पत्र भी भेज सकते हैं।

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हत्याकांड में अब तक 10 से अधिक आरोपी गिरफ्तार

मामले में अब तक 10 से अधिक आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। NIA ने इस मामले में चार अन्य फरार आरोपियों के खिलाफ भी इनाम घोषित किया है। बता दें कि हत्याकांड के बाद मामला शुरू में 27 जुलाई को दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। 4 अगस्त को NIA की ओर से फिर से मामला दर्ज किया गया।

पहले की गई कई खोजों के दौरान NIA ने अभियुक्तों और संदिग्धों के घरों से डिजिटल उपकरणों और आपत्तिजनक दस्तावेजों को जब्त करने का दावा किया था। जांच के दौरान, राज्य पुलिस ने PFI की भूमिका का पता लगाया और गृह मंत्रालय (MHA) के काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन की ओर से जारी एक आदेश के बाद मामला NIA को सौंप दिया गया।

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बता दें कि गृह मंत्रालय ने सितंबर के अंत में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत पीएफआई, उसके सहयोगियों और सहयोगियों को गैरकानूनी संघ घोषित करके पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।

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First published on: Jan 20, 2023 11:24 AM

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