शख्स ने हाथी की पूंछ पकड़कर उकसाया, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन
Odisha Man Provokes Elephant Video Viral: आरोपी पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Edited By Pushpendra Sharma

प्रतीकात्मक फाइल फोटो
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प्रतीकात्मक फाइल फोटो
Odisha Man Provokes Elephant Video Viral: जंगली जानवरों को परेशान करना कानून के उल्लंघन में आता है। ओडिशा के वन विभाग ने इसी तरह के एक मामले में 24 साल के शख्स को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, अंगुल जिले में एक शख्स ने जंगली हाथी का पीछा कर उसकी पूंछ खींचकर लोगों पर हमला करने के लिए उकसाया। घटना का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
इसके बाद तालचेर वन रेंज के कुलाद गांव के निवासी दिनेश साहू के रूप में शख्स की पहचान हुई। पुलिस ने बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
The culprit has been arrested. He is Mr Dilip Sahoo.Retweet to shame him as much as possible so that he dare not repeat this again 🙏 https://t.co/TvBENdTqzL pic.twitter.com/WrotmKqiML
— Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) November 7, 2023
जानकारी के मुताबिक, रविवार को हाथी कुलाद के पास घूम रहा था। इसी दौरान साहू सहित लोग मस्ती मजाक करने लगे। फिर लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान आरोपी ने उसकी पूंछ खींच ली, जिससे उसने भड़कते हुए वहां मौजूद लोगों पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान किसी को चोट नहीं लगी।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सुशांत नंदा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- “हमारी कोई सहनशीलता नहीं है…या तो हाथी आपको रौंदेगा या हमारे कानून।” नंदा ने कहा कि ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी देने वाले को उचित पुरस्कार दिया जाएगा। कानून के मुताबिक, जंगली जानवरों को छेड़ने का दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर 7 साल तक कैद की सजा हो सकती है।
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