Tamil Nadu Dalit murder Case: तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुनेलवेली की एक कोर्ट ने गुरुवार 26 सितंबर को तीन दलितों की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को मृत्युदंड और 7 अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने 2014 में इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।
जानकारी के अनुसार के मुरुगन 40, आर वेणुगोपाल 42 कोयंबटूर जिले के एक गांव में उदयपंकुलम में मजदूरी का काम करते थे। दोनों मजदूर एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। शादी समारोह में शामिल होने के बाद दोनों को ले जाने के लिए मुरुगन का भाई कालीराज बाइक लेकर आया। कालीराज दोनों को बाइक पर लेकर घर जा रहा था इस दौरान 2 दर्जन के करीब लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में तीनों दलितों की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सभी युवकों को अरेस्ट कर लिया।
कोर्ट ने सुनाई ये सजा
पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले में 3 आरोपियों की मुकदमे के दौरान मौत हो गई जबकि 11 अन्य को कोर्ट ने 24 सितंबर को दोषी ठहराया था। इसके बाद कोर्ट ने गुरुवार 26 सितंबर को सभी 11 आरोपियों की सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने मामले में 4 आरोपियों को मृत्युदंड और 7 को आजीवन जेल की सजा सुनाई।
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रेप-दुष्कर्म के आरोपी को मौत की सजा
उधर कोलकाता में पाॅक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद एक शख्स को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। दोषी युवक गैस डिलीवरी का काम करता था। जिसने मार्च 2023 में मकान मालिक की 7 साल की बेटी की रेप के बाद हत्या कर दी थी। मामले में दोषी के खिलाफ उसकी पत्नी ने ही गवाही दी थी। यह भी सामने आया कि किसी तांत्रिक के कहने पर वादात को अंजाम दिया गया था और बच्ची की गला घोंटकर हत्या की गई थी।