Mumbai Man Gets Compensation of Rs 2 Crore : मुंबई के एक युवक को 2016 में हुए एक्सीडेंट में अपना पैर खोने के बाद 2 करोड़ का मुआवजा मिला है। बता दें कि साल 2016 में भांडुप का एक 53 वर्षीय व्यक्ति नेशनल हाइवे के किनारे पेशाब कर रहा था तभी एक टैंकर ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें उसका दाहिना पैर कट गया। अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल(MACT) बीमा कंपनी को ब्याज सहित 2 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
गलत दिशा से मारी टक्कर
यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब वह व्यक्ति अपने एक दोस्त के साथ मध्य प्रदेश के दतिया की यात्रा कर रहा था। वह दोनों पेशाब करने के लिए सड़क किनारे एक रेस्तरां के पास रुके, तभी एक टैंकर गलत दिशा से आया और युवक को टक्कर मार दी। ट्रिब्यूनल कोर्ट ने कहा कि यह अच्छी बात है कि याचिकाकर्ता को कमाई का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उनको कंपनी ने नौकरी से नहीं निकला था। हालांकि, कमाई की क्षमता अवश्य प्रभावित हुई और कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
काम करने की क्षमता में आई कमी
ट्रिब्यूनल ने मुआवजा देते हुए कहा, उसकी कमाई उसके प्रदर्शन के आधार पर प्रभावित होती है। दूसरे शब्दों में, वह उस तरह प्रदर्शन नहीं कर सकता जैसा वह दुर्घटना का शिकार होने से पहले कर रहा था।अन्य मुआवजे के अलावा, उस व्यक्ति को उसके परिवार के सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के प्रदान की गई अतिरिक्त सेवाओं के लिए 1 लाख रुपये दिए गए।