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होटल को छोड़ अब धर्मशाला में बनाएं अपना ठिकाना, GST भी नहीं लगेगा

नई दिल्ली: महंगाई बढ़ रही है, इसका एहसास उन्हीं लोगों को हो सकता है कि जिनकी महीने की कमाई भी घर चलाने में थोड़ी पड़ती है। वहीं, पिछले दिनों उन चीजों पर भी GST लगा दिया गया, जिनपर पहले कोई टैक्स नहीं था। जैसे 1000 रुपये से भी कम के होटल रूम पर अब GST […]

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Edited By : Nitin Arora Updated: Aug 5, 2022 16:19

नई दिल्ली: महंगाई बढ़ रही है, इसका एहसास उन्हीं लोगों को हो सकता है कि जिनकी महीने की कमाई भी घर चलाने में थोड़ी पड़ती है। वहीं, पिछले दिनों उन चीजों पर भी GST लगा दिया गया, जिनपर पहले कोई टैक्स नहीं था। जैसे 1000 रुपये से भी कम के होटल रूम पर अब GST लगा दिया गया है। विपक्ष लगातार टैक्स लगाने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वहीं, अब अगर आपको अपने पैसे बचाने है तो होटल के बजाय धर्मशाला का रुख करना चाहिए।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि धार्मिक और परमार्थ संस्थानों द्वारा संचालित ‘सरायों’ के कमरे के किराये या संपत्तियों पर माल एवं सेवा कर (GST) नहीं लगेगा। दरअसल, आप सांसद राघव चड्ढा समेत कई अन्यों ने आरोप लगाते हुए कहा था कि धार्मिक संस्थानों के कमरों के किराये पर जीएसटी को वापस लिया जाए। इसपर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने स्पष्टीकरण जारी किया।

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बता दें कि चड्ढा ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास स्थित धार्मिक परिसरों के ‘सरायों’ पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसले को वापस लेने के संबंध में एक पत्र सौंपा। जीएसटी परिषद ने एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत का कर लगा दिया है।

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First published on: Aug 05, 2022 04:19 PM

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