Swati Pandey
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Kerala High Court’s decision: केरल उच्च न्यायालय ने अग्निपथ भर्ती को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका को दायर करने वाले 28 उम्मीदवारों ने केंद्र सरकार की योजना को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने यह दावा किया कि अग्निवीर भर्ती योजना के नियम अनुकूल नहीं हैं। इसमें सुधार की काफी आवश्यकता है।
Policy Decision Should Be Left To Govt In National Security Matters: Kerala HC Dismisses Plea Challenging 'Agnipath' Scheme | @TellmyJolly #KeralaHighCourt #Agnipath https://t.co/xIoBrvtzuO
— Live Law (@LiveLawIndia) December 24, 2023
केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन नागरेश ने याचिका को खारिज करते हुए बताया कि याचिकाकर्ताओं ने कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है, जिसकी वजह से इस याचिका को खारिज किया गया है।
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उच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय सेना में भर्ती का तरीका नीतिगत निर्णयों से जुड़ा हुआ है और बदलाव सरकार कर सकती है। यह निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि सुरक्षा पर इसका प्रभाव हो सकता है, इसलिए इसे सरकार के फैसले पर छोड़ा जाना चाहिए।
इस निर्णय से साफ होता है कि याचिकाकर्ताओं ने अपने दावों को सही तरह से प्रस्तुत नहीं किया है और उच्च न्यायालय ने इस मामले को सरकार के फैसले पर आश्रित किया है। यह निर्णय सुरक्षा के मामले में सरकार को निर्णय लेने का अधिकार देता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने में सहायक हो सकता है।
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