Income Tax Deadline Extended: CBDT ने 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने साल 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 करने का निर्णय लिया है।
इनकम टैक्स की तरफ से बताया गया कि साल 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 थी, उसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए इन आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 करने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही एक अन्य पोस्ट में बताया गया है कि सोमवार तक 7.3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जो एक नया रिकॉर्ड है. पोस्ट में लिखा है कि 15 सितंबर 2025 तक रिकॉर्ड 7.3 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं, जो पिछले साल के 7.28 करोड़ से अधिक है. हम समय पर अनुपालन के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं. आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया को और सुगम बनाने के लिए अंतिम तिथि एक दिन (16 सितंबर 2025) बढ़ा दी गई है.
इसके साथ ही इनकम टैक्स की तरफ से यह भी बताया गया कि अगर आपको वेबसाइट खोलने में समस्या आ रही है तो क्या करें. उनके पोस्ट में एक-एक स्टेप में इसकी जानकरी दी गई है, जिसे आप नीचे दिए गए पोस्ट में देख सकते हैं.
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समय पर नहीं भरा रिटर्न तो क्या होगा?
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न तय तारीख तक नहीं भरते हैं तो आयकर कानून 1961 की धारा 234F के तहत लेट फीस भरनी होगी. करीब 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. वहीं जुर्माना इनकम वाइज भी भरना पड़ सकता है. अगर कोई देनदारी नहीं है या जीरो ITR भर रहे हैं, तब भी इतना ही जुर्माना देना पड़ सकता है.