Income Tax Budget 2026 Live Updates: आज 1 फरवरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड बनाते हुए 9वीं बार देश का बजट पेश कर रही हैं। संसद में चल रहे वित्त सत्र में सुबह 11 बजह बजट पेश किया जाएगा। इस बार टैक्स फ्री कमाई की सीमा 13 लाख रुपये तक हो सकती है। जबकि पिछले बजट में यह 12 लाख रखी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इस बदलाव से सैलरीड लोगों की 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स-फ्री हो जाएगी, जो अभी 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है।
क्या होता है नई और पुरानी रिजीम?
पुरानी रिजीम(Old Regime) - जानकारों के अनुसार, यह उच्च कर दरों के साथ धारा 80C, 80D, HRA जैसी कई कटौतियों (डिडक्शन) और छूट की अनुमति देती है।
नई रिजीम (New Regime)- नई रिजीम में एक सरल, कम कर दरों वाली व्यवस्था है, जिसमें बहुत कम या कोई डिडक्शन नहीं मिलते, लेकिन 12 लाख रुपये तक की कर योग्य आय पर टैक्स शून्य हो सकता है (बजट 2026 के अनुसार)।
Income Tax Budget 2026 Live Updates: आज 1 फरवरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड बनाते हुए 9वीं बार देश का बजट पेश कर रही हैं। संसद में चल रहे वित्त सत्र में सुबह 11 बजह बजट पेश किया जाएगा। इस बार टैक्स फ्री कमाई की सीमा 13 लाख रुपये तक हो सकती है। जबकि पिछले बजट में यह 12 लाख रखी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इस बदलाव से सैलरीड लोगों की 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स-फ्री हो जाएगी, जो अभी 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है।
क्या होता है नई और पुरानी रिजीम?
पुरानी रिजीम(Old Regime) – जानकारों के अनुसार, यह उच्च कर दरों के साथ धारा 80C, 80D, HRA जैसी कई कटौतियों (डिडक्शन) और छूट की अनुमति देती है।
नई रिजीम (New Regime)- नई रिजीम में एक सरल, कम कर दरों वाली व्यवस्था है, जिसमें बहुत कम या कोई डिडक्शन नहीं मिलते, लेकिन 12 लाख रुपये तक की कर योग्य आय पर टैक्स शून्य हो सकता है (बजट 2026 के अनुसार)।