Gurmeet Ram Rahim Singh Furlough: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर जेल से बाहर आएगा। उसे 21 दिन की फरलो दी गई है। राम रहीम बलात्कार के मामले में दोषी है।
छठी बार जेल से रिहाई
जानकारी के अनुसार, हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरुमीत राम रहीम को 21 दिन के लिए जेल से बाहर रहने की मंजूरी दी है। वर्तमान में वह दो बलात्कार मामलों में सजा काट रहा है। साथ ही दो अलग-अलग हत्या के मामलों में आजीवन कारावास काट रहा है। ये मंजूरी 21 महीने की अवधि के भीतर छठी बार अस्थायी रिहाई है। राम रहीम के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पैरोल और फरलो देने के फैसले पर सवाल खड़े हो गए हैं।
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जनवरी में दी गई थी 40 दिन की पैरोल
इससे पहले जनवरी में डेरा प्रमुख को 40 दिन की पैरोल दी गई थी। पिछले साल अक्टूबर में भी उसे इतने ही दिन की पैरोल मिली थी। हालांकि इस बार वह फरलो पर बाहर आएगा। पैरोल का मतलब किसी कैदी को किसी विशेष उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से या सजा की समाप्ति से पहले अच्छे व्यवहार के वादे पर रिहा करना है, जबकि फरलो जेल से कम समय के लिए अस्थायी रिहाई है। फरलो सजा के तीन साल पूरे होने पर दी जाती है।
तलवार से केक काटकर जश्न मनाते देखा गया था
जनवरी में राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दिए जाने पर काफी विवाद हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद पैरोल पाना डेरा सच्चा सौदा चीफ का अधिकार है। राम रहीम को उसी पैरोल के दौरान तलवार से केक काटकर जश्न मनाते देखा गया था। उससे पहले पैरोल पर बाहर रहते हुए राम रहीम ने कई ऑनलाइन सत्संग सेशन आयोजित किए थे।
ये भी पढ़ें: World Cup में हार का सदमा सह नहीं पाया Team India का फैन, फांसी लगाकर दी जान
Gurmeet Ram Rahim Singh Furlough: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर जेल से बाहर आएगा। उसे 21 दिन की फरलो दी गई है। राम रहीम बलात्कार के मामले में दोषी है।
छठी बार जेल से रिहाई
जानकारी के अनुसार, हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरुमीत राम रहीम को 21 दिन के लिए जेल से बाहर रहने की मंजूरी दी है। वर्तमान में वह दो बलात्कार मामलों में सजा काट रहा है। साथ ही दो अलग-अलग हत्या के मामलों में आजीवन कारावास काट रहा है। ये मंजूरी 21 महीने की अवधि के भीतर छठी बार अस्थायी रिहाई है। राम रहीम के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पैरोल और फरलो देने के फैसले पर सवाल खड़े हो गए हैं।
जनवरी में दी गई थी 40 दिन की पैरोल
इससे पहले जनवरी में डेरा प्रमुख को 40 दिन की पैरोल दी गई थी। पिछले साल अक्टूबर में भी उसे इतने ही दिन की पैरोल मिली थी। हालांकि इस बार वह फरलो पर बाहर आएगा। पैरोल का मतलब किसी कैदी को किसी विशेष उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से या सजा की समाप्ति से पहले अच्छे व्यवहार के वादे पर रिहा करना है, जबकि फरलो जेल से कम समय के लिए अस्थायी रिहाई है। फरलो सजा के तीन साल पूरे होने पर दी जाती है।
तलवार से केक काटकर जश्न मनाते देखा गया था
जनवरी में राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दिए जाने पर काफी विवाद हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद पैरोल पाना डेरा सच्चा सौदा चीफ का अधिकार है। राम रहीम को उसी पैरोल के दौरान तलवार से केक काटकर जश्न मनाते देखा गया था। उससे पहले पैरोल पर बाहर रहते हुए राम रहीम ने कई ऑनलाइन सत्संग सेशन आयोजित किए थे।
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