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किन चीजों पर नहीं लगेगा GST? वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने खत्म किया 4 स्लैब का सिस्टम

Goods Exempt From GST: भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर अब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत GST देना होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जो पहले से GST से बाहर हैं और कुछ और चीजों को GST से बाहर कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि लोगों को किन-किन चीजों पर GST नहीं देना होगा?

Author Written By: News24 हिंदी Author Edited By : Khushbu Goyal Updated: Sep 4, 2025 11:25
GST Reforms | GST Slab | Nirmala Sitharamn
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ चीजों को GST के दायरे से बाहर कर दिया है।

Goods Exempt From GST: भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब वस्तुओं और सेवाओं पर GST 4 दरें नहीं, बल्कि 2 ही दरें 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत लागू होंगी। सिन गुड्स एवं लग्जरी प्रोडक्ट्स पर 40 प्रतिशत GST लगाया गया है, वहीं कई चीजों को GST के दायरे से बाहर भी कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि भारतीयों को किन-किन चीजों पर GST नहीं देना होगा?

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यह चीजें हुईं GST से बाहर

बता दें कि GST के दायरे से एजुकेशन सेक्टर को बाहर रखा गया है। पहले स्टेशनरी पर 5 और 12 प्रतिशत GST लगता था, लेकिन अब नक्शे, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल्स, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक, इरेजर, किताबें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, बच्चों के कलर्स, ड्राइंग बुक, स्लेट, चॉक, ब्लैकबोर्ड खरीदने पर GST नहीं देना होगा। स्कूल, कॉलेज एजुकेशन, एग्जाम और ट्यूशन फीस, स्कॉलरशिप कोचिंग सर्विस भी GST के दायरे से बाहर है।

इनके अलावा फल, सब्जियां, गेहूं, चावल, मक्का, दालें (नॉन-ब्रांड), दूध, दही, लस्सी, छाछ (अनपैकेज या नॉन-ब्रांड), प्राकृतिक शहद, गुड़, पापड़, बीज, मांस और मछली (अनप्रोसेस्ड या अनपैकेज), अदरक, लहसुन, हल्दी, चाय की पत्तियां, कच्चा रेशम, जूट, ऊन, खादी कपड़ा, लकड़ी, चारकोल, हाथ से बने कपड़े, हल, फावड़ा, कुदाल, कुल्हाड़ी, हाथ से बने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इंसुलिन, कैंसर की दवाएं, वैक्सीन, सुनने की मशीन, स्टांप, डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, लिफाफे, रुपये के नोट, चेक, कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, बिंदी, कुमकुम, जैविक खाद, गांधी टोपी, सौर पैनल, नमक, बिना बोतल वाला पीने का पानी आदि पर भी GST नहीं लगता है।

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अब GST की सिर्फ 2 दरें

बता दें कि भारत में GST की 4 दरें 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत लागू थीं, लेकिन GST काउंसिल की मीटिंग में सिर्फ 2 दरों का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे मंजूर कर लिया गया। इसके साथ ही अब देश में GST की सिर्फ 2 दरें 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत लागू होंगी, यानी अब 12 और 28 प्रतिशत GST के दायरे में आने वाली चीजें 5 और 18 प्रतिशत GST के दायरे में आ जाएंगी, जिससे कई चीजें सस्ती होंगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

First published on: Sep 04, 2025 11:23 AM

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