अजीत पवार के प्लेन क्रैश के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जांच के बाद पहली बड़ी कार्रवाई की है. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइन कंपनी VSR की उड़ानों पर बैन लगाने का फैसला किया है. NCP नेता रोहित पवार ने लगातार VSR कंपनी के काम करने के तरीकों पर शक जताया था और कार्रवाई की मांग की थी.

अजीत पवार की मौत के बाद VSR वेंचर के सभी लियरजेट एयरक्राफ्ट के उड़ान भरने पर बैन लगा दिया गया है. हादसे के बाद कंपनी के एयरक्राफ्ट का स्पेशल ऑडिट किया गया था. ऑडिट में कमियां मिलने की वजह से एयरक्राफ्ट की उड़ानों पर बैन लगाया गया है. इसमें चार एयरक्राफ्ट, VT - VRA, VT - VRS, VT - VRV और VT - TRI पर बैन लगाया गया है.

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DGCA ने एक ट्वीट कर जानकारी दी और बताया कि 'एविएशन रेगुलेटर ने नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स के साथ हाई-लेवल मीटिंग के बाद नए कड़े सेफ्टी नियमों की घोषणा की है.'

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DGCA ने लिया विमानों पर एक्शन

बारामती में 28 जनवरी 2026 को हुए Learjet 45 विमान हादसे के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कड़ा कदम उठाया है. DGCA ने M/s VSR Ventures Pvt Ltd का विशेष सुरक्षा ऑडिट कराने के बाद कंपनी के चार Learjet 40/45 विमानों को तत्काल प्रभाव से ग्राउंड कर दिया है.

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DGCA द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक, बहु-विषयक ऑडिट टीम को एयरवर्थनेस (विमान योग्यता), उड़ान सुरक्षा और फ्लाइट ऑपरेशंस से जुड़े स्वीकृत नियमों के पालन में कई गंभीर खामियां मिलीं. ऑडिट में रखरखाव प्रक्रियाओं में भी कमियां सामने आई हैं.

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ये विमान नहीं भर सकेंगे उड़ान

इन्हीं अनियमितताओं को देखते हुए DGCA ने पंजीकरण संख्या VT-VRA, VT-VRS, VT-VRV और VT-TRI वाले Learjet 40/45 विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी है. ये विमान तब तक उड़ान नहीं भर सकेंगे, जब तक कि निरंतर विमान योग्यता के मानकों को पूरी तरह बहाल नहीं किया जाता.

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DGCA ने कंपनी को डिफिशिएंसी रिपोर्टिंग फॉर्म जारी कर मूल कारण विश्लेषण (Root Cause Analysis) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इस कार्रवाई को विमान सुरक्षा के प्रति सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है. DGCA ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.