FASTag Annual Pass: 15 अगस्त से देश में फास्टैग के नियमों में बदलाव होने वाला है। अब से सिर्फ तीन दिनों में नया फास्टैग टोल पास एक्टिव हो जाएगा। इसके लिए NHAI और राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप के जरिए एक्टिवेशन प्रोसेस किया जाएगा। दरअसल, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने टोल टैक्स से जुड़े नए नियमों का जिक्र किया है। उन्होंने पोस्ट में साझा किया है कि टोल टैक्स की नीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। हाइवे पर सफर करने वालों को अब 3000 हजार रुपये का फास्टैग पास बनवाकर देशभर में सालभर में 200 ट्रिप्स फ्री मिलेंगी।
कैसे पूरी होगी 1 ट्रिप?
हालांकि, अब सवाल ये बनता है कि आखिर 1 ट्रिप किसे माना जाएगा? इसे ऐसे समझें कि कोई शख्स यदि दिल्ली से लखनऊ एक्सप्रेसवे तक जाता है और वापिस आता है, तो इसे कितनी ट्रिप माना जाएगा? दरअसल, जब कोई व्यक्ति दिल्ली से लखनऊ तक गाड़ी से जाता है, तो इसे एक ट्रिप माना जाता है।
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परिवहन मंत्रालय के 200 ट्रिप्स का मतलब क्या है?
सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, साल के 3000 हजार रुपये के पास में पहली 200 ट्रिप्स को गिना जाएगा। इसे ऐसे समझें कि यदि कोई अपना वाहन लेकर फास्टैग पास के साथ दिल्ली से जयपुर जाता है, तो उस रास्ते में सात टोल प्लाजा पड़ते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक, इसे 7 ट्रिप्स में गिना जाएगा। वहीं, अगर आप फिर से इसी रूट से लौटते हैं, तो आपकी 14 ट्रिप्स हो जाएंगी। इसका मतलब है कि किसी भी हाइवे पर आप जितने टोल से होकर गुजरेंगे, आपकी उतनी ही ट्रिप काउंट होगी।

एनुअल पास के अंतर्गत शामिल टोल प्लाजा
यह केवल नेशनल हाइवे और नेशनल एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर ही वैलिड होगा। इसके अलावा, एक्सप्रेसवे, राज्य राजमार्ग जिनका प्रबंधन राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों और पार्किंग आदि द्वारा किया जाता है। उन पर भी फास्टैग नियमित तौर पर चलता रहेगा।
FASTag एनुअल पास स्कीम से संबंधित जानकारी।#FASTagBasedAnnualPass #PragatiKaHighway pic.twitter.com/OvGHbtAEFG
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 18, 2025
क्या नया नियम सभी टोल प्लाजा पर लागू होगा?
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का नया आदेश देश के हर टोल पर लागू नहीं होता। इस पास का फायदा आपको केवल एनएचएआई के टोल प्लाजा पर ही मिलेगा। बता दें कि यह पास केवल कार, जीप, वैन जैसे परिवहनों के लिए है। यह पास बस और ट्रक जैसे बड़े वाहनों पर लागू नहीं होता है। उन्हें टोल टैक्स चुकाना ही होगा।
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