सेक्स करने से इनकार किया, पति पहुंचा थाने और कराई FIR, 11 साल बाद हाईकोर्ट का अहम फैसला

Husband Wife Physical Relations Update: हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के बीच शारीरिक संबंधों को लेकर अहम फैसला सुनाया और कड़ी टिप्पणी की। शख्स ने पत्नी पर घरेलू हिंसा का केस कराया था और पुलिस से इंसाफ का गुहार लगाई थी।

High Court Hearing Via Video Conference

नोटिफिकेशन जारी करके नए नियम लागू कर दिए गए हैं।

High Court Verdict on Husband Wife Relation: सुहागरात को शारीरिक संबंध नहीं बने, अगले दिन भी सेक्स करने से इनकार कर दिया। तीसरे दिन पेपर देने के बहाने मायके चली गई और उसके बादव वह वापस ही नहीं आई। उसने ससुराल वापस आने से इनकार कर दिया। परेशान होकर पति थाने पहुंच गया और उसने घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया। उसने इंसाफ की गुहार लगाई।

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11 साल चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पति को इंसाफ मिला। हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कड़ी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि शादी होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से मना करना पति के क्रूरता है। इस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में पति-पत्नी कभी साथ नहीं रहे और साल 2021 में दोनों का तलाक भी हो गया था, लेकिन पति को मानसिक परेशानी उठानी पड़ी।

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पहले साथ नहीं रही, फिर तलाक को गलत करार दिया

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश के सतना का मामला है। हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका निरस्त करके पति के हक में फैसला सुनाया। पीड़ित पति सीधी जिले का रहने वाला है और सतना की फैमिली कोर्ट में दोनों का तलाक हो गया था। साल 2021 में हुए तलाक को पत्नी को गलत करार देते फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमरनाथ केशरवानी की बेंच ने फैसला सुनाया और पति-पत्नी के रिश्ते पर अहम टिप्पणियां की। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश को सही करार दिया और पत्नी की याचिका निरस्त कर दी। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर पति-पत्नी के बीच काफी लंबे समय तक अलगाव के हालात रहते हैं तो मान लेना चाहिए कि रिश्ता टूट चुका है।

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ससुराल नहीं आई, दहेज-घरेलू हिंसा का केस कराया

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पति ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 26 मई 2013 को हुई थी। सुहागरात को संबंध नहीं बने और 3 दिन बाद पत्नी मायके चली गई। वहां जाकर उसने वापस ससुराल आने से साफ मना कर दिया। पति ने घरेलू हिंसा की शिकायत देकर केस दर्ज करा दिया। काउंसिलिंग के समय पर पत्नी साथ रहने के लिए राजी नहीं हुई तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दोनों का तलाक हो गया।

17 अगस्त 2021 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। पति के अनुसार, पत्नी ने कहा था कि वह उसे पसंद नहीं करती। उसने दबाव में आकर यह शादी की थी। इसलिए वह वापस मायके आ गई और अब वह कभी ससुराल नहीं जाएगी, लेकिन जब पति उसे लेने गया तो उसने दहेज मांगने और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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