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पति को ‘गलती’ से थप्पड़ मारने पर दी खौफनाक सजा, पुलिस ने ‘माननीयों’ को ऐसे सिखाया सबक

Husband Panchayat Indecent behaviour: पति और गांव वालों ने मिलकर महिला को इतना अपमानित किया कि पुलिस ने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। महिला को मामूली-सी बात पर सरेआम बेइज्जत किया गया। उसका सिर तक मुंडवा दिया गया।

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Village Panchayat Indecent Behaviour: देश के एक गांव में एक महिला को तालिबानी सजा दिए जाने का मामला सामने आया है। पति-पत्नी के बीच की लड़ाई पंचायत तक पहुंची और फिर गांव मे माननीयों ने महिला को सबक सिखाने के लिए पहले उसका सिर मुंडवाया। फिर समाज से उसका बहिष्कार किया। साथ ही सजा सुनाई कि वह पूरे गांव को खाना बनाकर खिलाएगी। खाने में भी वह मटन बनाएगी। महिला ने अपमानित महसूस करते हुए पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत लेकर माननीयों को सबक सिखाने के लिए कड़ा एक्शन लिया। पति समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

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ओडिशा में कंगारू कोर्ट की शर्मनाक हरकत

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, गांव की कंगारू कोर्ट के आदेश पर महिला के साथ ऐसा बर्ताव किया गया। कंगारू कोर्ट में मौजूद लोगों ने महिला के खिलाफ अश्लील भाषा का इस्तेमाल भी किया। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में एक महिला का उसके पति से झगड़ा हो गया था। घटना इसी महीने की शुरुआत की है। पति ने आरोप लगाया कि झगड़े के दौरान पत्नी ने उसे गलती से मारा था, जिसे उसके गांव में “गंभीर अपराध” माना जाता है। पति ने गांव की पंचायत (कंगारू कोर्ट) को शिकायत की और पत्नी को सबक सिखाने की अपील की। मामले की सुनवाई के लिए कंगारू कोर्ट बुलाई गई। कोर्ट ने आदेश दिया कि महिला को बहिष्कृत कर दिया जाए और उसका सिर मुंडवा दिया जाए। उसे गांव के लोगों को मटन की दावत देने का निर्देश भी दिया।

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महिला बेटे के साथ शिकायत देने पहुंची थाने

लाईकेरा के प्रभारी निरीक्षक दिलीप बेहरा ने बताया कि महिला अपमान सहने के बाद थाने आई। रविवार को महिला की शिकायत पर उसके पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। घटना के बारे में सुनकर महिला का बेटा, जो तमिलनाडु के तिरुपुर में दर्जी का काम करता है, गत 21 अगस्त को गांव आया। वह मां को लेकर शनिवार को पुलिस थाने शिकायत दर्ज कराने आई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि कंगारू कोर्ट में मौजूद लोगों ने अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया। जांच के दौरान पता चला कि मामले में पति और 3 अन्य ग्रामीण इस घटना में शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

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इन धाराओं के तहत दर्ज किया गया केस

पति के अलावा, गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की पहचान नबीन पिंग, सत्रुघन किसान और सुसांता पिंग के रूप में हुई है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 133 (किसी व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 296 (अश्लील कृत्य), 351 (आपराधिक धमकी), 356 (मानहानि), 74 (महिला की गरिमा को भंग करने के लिए उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 85 (महिला के पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता) के तहत आरोप लगाए गए।

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First published on: Aug 26, 2024 02:35 PM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IMC&MT इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। पिछले 12 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के News 24 Hindi डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हैं। यहां खुशबू नेशनल, इंटरनेशनल, लाइव ब्रेकिंग, पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्सप्लेनर आदि कवर करती हैं। इससे पहले खुशबू Amar Ujala और Dainik Bhaskar मीडिया हाउस के डिजिटल विंग में काम कर चुकी हैं।

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