New Delhi: सिसोदिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब, सत्येंद्र जैन को नहीं मिली जमानत
Edited By Rakesh Choudhary

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New Delhi: दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। 5 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 17 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
Delhi High Court seeks the response of CBI on the plea and lists it for April 20 for next hearing.
Sisodia was arrested by the CBI on Febuary 26 and is presently in judicial custody.
— ANI (@ANI) April 6, 2023
वहीं धन शोधन मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। हालांकि ईडी ने जैन की जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर जैन को जमानत दी जाती है तो मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।
बता दें कि पिछले सप्ताह कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनकी रिहाई जांच पर प्रतिकूल असर डाल सकती है और केस की प्रोग्रेस को प्रभावित कर सकती है। सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने सहयोगियों के लिए 90-100 करोड़ रुपये की रिश्वत के भुगतान से संबंधित साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
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जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया ने शराब नीति मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तथा शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में प्रमुखता से शामिल थे। बता दें कि सिसोदिया को शराब नीति मामले में कई बार की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
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