Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट मेें सुनवाई हुई। सिसोदिया को सुनवाई के लिए कोर्ट लाया गया। सिसोदिया को पहले सीबीआई और फिर ईडी ने गिरफ्तार किया था।
बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी दलीलें पूरी कीं। कोर्ट ने जमानत याचिका पर मनीष सिसोदिया के वकील द्वारा की जाने वाली खंडन दलीलों के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की है।
बता दें कि इससे पहले 6 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। 5 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 17 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
स्पेशल कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
उससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनकी रिहाई जांच पर प्रतिकूल असर डाल सकती है और केस की प्रोग्रेस को प्रभावित कर सकती है। सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने सहयोगियों के लिए 90-100 करोड़ रुपये की रिश्वत के भुगतान से संबंधित साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
#WATCH | Delhi's former Deputy Chief Minister Manish Sisodia brought to Rouse Avenue Court
Rouse Avenue Court to continue to hear Manish Sisodia's bail arguments shortly. pic.twitter.com/qlzV6rwbnF
— ANI (@ANI) April 12, 2023
कोर्ट ने की थी अहम टिप्पणी
जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया ने शराब नीति मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तथा शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में प्रमुखता से शामिल थे। बता दें कि सिसोदिया को शराब नीति मामले में कई बार की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।