New Delhi: यूटयूबर मनीष कश्यप को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और तमिलनाडु सरकार से मांगा जवाब

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Youtuber Manish Kashyap

New Delhi: यूटयूबर मनीष कश्यप मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कश्यप के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दूसरे राज्यों में चल रहे मामलों को क्लब किए जाने की मांग की थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को सुनवाई होगी।

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तमिलनाडु पुलिस ने लगाया NSA

बता दें कि बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष पर कुल 4 मामले दर्ज किए हैं। वहीं तमिलनाडु पुलिस ने कुल 13 मामले दर्ज किए थे। इनमें से 6 मामलों में मनीष नामजद है। यूट्यूबर मनीष कश्यप के ऊपर तमिलनाडु पुलिस ने NSA लगा दिया है। मनीष के वकील सुप्रीम कोर्ट से अगली सुनवाई में NSA हटाने की मांग भी कर सकते हैं। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में तत्काल राहत देने से इंकार कर दिया।

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पहले इस याचिका 10 अप्रैल को सुनवाई की जानी थी। मगर तकनीकी कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी। इस याचिका के जरिए यूटयूबर मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज सारे केस में जमानत देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है।

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मनीष कश्यप पर यह हैं आरोप

यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले का फर्जी वीडियो बनाकर उसके प्रसार करने की साजिश रचने का आरोप है। मामला दर्ज होने के बाद कश्यप ने कई दिनों तक फरारी काटी। इसके बाद कश्यप ने जगदीशपुर में 18 मार्च को सरेंडर कर दिया था। तमिलनाडु में मामला दर्ज हुआ जिसके बाद मदुैरे कोर्ट ने कश्यप के खिलाफ NSA लगा दिया। जिसकी वजह फिलहाल वह 19 अप्रैल तक मदुैरे जेल में बंद है।

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