लड़के-लड़की की फ्रेंडशिप पर HC का बड़ा फैसला, आरोपी को जमानत देने से इनकार, क्या है वैलेंटाइन डे से जुड़ा मामला?

Delhi High Court,

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दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी।

Delhi High Court News: लड़की के साथ दोस्ती को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को रेगुलर बेल देने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि वैलेंटाइन डे पर लड़की से दोस्ती हो गई तो इसका मतलब यह नहीं कि उससे संबंध बनाने का लाइसेंस मिल गया। बहाने से घर बुलाकर उसके साथ संबंध बनाना भी अपराध है।

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आरोपी के मर्जी से संबंध बनाने के आरोप

बता दें कि जस्टिस गिरीश कथपालिया की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। आरोपी की तरफ से वकील नेभी दलीलें दी। आरोपी वकील ने कहा कि पीड़िता की उम्र 18 साल से ज्यादा है। उसने लड़के के साथ मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए तो इसके लिए अकेले लड़के को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? वैलेंटाइन डे पर दोस्ती रोमांटिक पहलू होने का संकेत है। जस्टिस ने आरोपी के वकील की इस दलील को निराधार करार दिया और कहा कि इसका मतलब यह नहीं संबंध बना लो।

सहमति के बिना संबंध-मांग भरना गलत

जस्टिस गिरीश ने कहा कि लड़की नाबालिग है और उसकी सहमति के बिना संबंध बनाए गए। उसकी सहमति के बिना उसकी मांग में सिंदूर भरने को सही नहीं ठहराया जा सकता। बेशक कानून में लड़की की मांग भरने को कोई अपराध न माना गया हो, लेकिन लड़की किसी लड़के की दोस्त है और वैलेंटाइन डे के दिन दोस्ती हुई थी तो इसका मतलब यह नहीं कि लड़के को मांग भरने का अधिकार मिल गया और जबरदस्ती की शादी को आधार बनाकर संबंध बनाने का लाइसेंस मिल गया।

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बहाने से घर बुलाकर जबरन मांग भरी थी

पुलिस को दी शिकायत में लड़की ने बताया कि उसकी उम्र 17 साल है और वह आरोपी को एक साल से जानती है। दोनों दोस्त थे और 14 फरवरी 2025को आरोपी ने उसे बहाने से घर बुलाया था। जब वह उसके घर पहुंची तो वह ज्यादा रोमांटिक होने का प्रयास कर रहा था। विरोध किया तो उसने जबरन उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। इसके बाद उसने शादी होने का दावा करते हुए हक जताया और जबरदस्ती संबंध बनाए। घर आकर उसने अपने भाई के बताया और पुलिस को शिकायत दी।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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