WB Panchayat Polls: पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जारी हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त हो गया है। गुरुवार को राज्य के चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि चुनाव आयोग हिंसा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से अर्धसैनिक बलों की मांग के लिए अदालत के 13 जून के आदेश को लागू करने से बचने की कोशिश कर रहा है। हम मतदाताओं के प्रति चितिंत है। अदालत चुप नहीं बैठेगी।
खंडपीठ पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
Calcutta High Court reserves order in PIL filed by West Bengal LoP and BJP leader Suvendu Adhikari, alleging violence in the nomination process for Panchayat election and that the State Election Commission failed to comply with the Court's previous order on deployment of Central… pic.twitter.com/KlXDLugZzL
— ANI (@ANI) June 15, 2023
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शुभेंदु अधिकारी का ये है आरोप
शुभेंदु का आरोप है कि पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया में जमकर हिंसा हुई। लेकिन निर्वाचन आयोग हिंसा को रोकने में नाकाम रहा। साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश का भी पालन करने में विफल रहा, जिसमें लोगों को सुरक्षा देने के लिए सात संवेदनशील जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट ने दिया था ये आदेश
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश 13 जून को दिया था। साथ ही कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के लिए पश्चिम बंगाल के पुलिस बल के साथ मिलकर काम करने के लिए केंद्रीय बलों की मांग करने के लिए कहा था।
8 जुलाई को वोटिंग, 11 को मतगणना
बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 75 हजार सीटों के लिए 8 जुलाई को वोटिंग होगी। 15 जून को नामांकन का आखिरी दिन था। 11 जुलाई को मतगणना होगी।