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‘पूरी तरह अस्वीकार्य है’, राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने पर बोली कांग्रेस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है। इसपर कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जताई है। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को […]

Author Edited By : Gyanendra Sharma Updated: Nov 11, 2022 18:06

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है। इसपर कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जताई है। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने का फैसला पूरी तरह से अस्वीकार्य, पूरी तरह गलत है।

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कांग्रेस ने दोषियों की रिहाई संबंधी आदेश पर कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय ने देश की भावना के अनुरूप कार्य नहीं किया। कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने एक बयान में कहा, “पूर्व पीएम राजीव गांधी के शेष हत्यारों को मुक्त करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस पार्टी इसकी स्पष्ट रूप से आलोचना करती है और इसे पूरी तरह से अक्षम्य मानती है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया। ”

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन सहित छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया। दोनों ने समय से पहले रिहाई की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

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21 मई 1991 को हुई थी राजीव गांधी की हत्या

बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में पेरारिवलन समेत 7 लोगों को दोषी पाया गया था। टाडा अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को मौत की सजा सुनाई थी।

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First published on: Nov 11, 2022 03:36 PM

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