Online Gaming: क्या आप भी ऑनलाइन गेम्स को खेलने के शौकीन हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। इस हफ्ते की शुरुआत में, वित्त मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने के संशोधित प्रावधानों को लागू करने की तारीख 1 अक्टूबर, 2023 तय की थी। आज इसको लेकर जीएसटी का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। एक अक्टूबर यानी आज से आपको ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी देना होगा। जानकारी के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में लगाए गए दांव के पूरे लास्ट प्राइस पर ये टैक्स लगेगा।
जीएसटी काउंसिल ने इस साल की शुरुआत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए एंट्री लेवल पर पे की जाने वाली राशि पर 28% जीएसटी लगाने के अपने फैसले की घोषणा की थी। यह कदम ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के प्रयासों का हिस्सा है। आइये जानते हैं इससे क्या-क्या हुए बदलाव।
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अब समझिए पूरा गणित
नए नियमों के तहत, अब ऑनलाइन गेम में लगाए गए दांव के पूरे पैसों पर एक समान 28% टैक्स लागू किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई खिलाड़ी 100 रुपये का दांव लगाता है, तो नई कर व्यवस्था उस राशि पर 28 रुपये का जीएसटी लगाएगी। इसके विपरीत, पिछली कर प्रणाली के तहत, केवल 18% जीएसटी लागू था और वह भी कुछ गेम्स पर ली जाने वाली प्लेटफार्म फीस पर बेस्ड था।
उदाहरण के लिए, यदि प्लेटफार्म फीस बेट अमाउंट का 20% (इस मामले में INR 20) था, तो पिछले रूल्स के हिसाब से जीएसटी केवल 3.6 रुपये (INR 20 का 18%) था। इस प्रकार, नए कर नियमों के तहत जीएसटी में लगभग 1,000% का उछाल आया है। टैक्स में बदलाव के अलावा, सरकार ने खास नियम भी पेश किए हैं जो देश के अंदर काम करने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर लागू होंगे। इन नियमों में रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स शामिल हैं।