Salman Khan Personality Rights Case: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान काफी फेमस पर्सनालिटी हैं. अपनी पर्सनालिटी का गलत इस्तेमाल होते देख एक्टर ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख किया था, जिसमें 11 दिसंबर, 2025 को अंतरिम आदेश दिया आया. लेकिन चीनी कंपनी को यह आदेश रास नहीं आया और उन्होंने इस अंतरिम आदेश पर याचिका दायर कर फिर से चुनौती दी है. इस वजह से सलमान खान को नोटिस गया है.
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पर्सनैलिटी राइट्स और AI तकनीक का मामला
यह पूरा मामला पर्सनैलिटी राइट्स और AI तकनीक से जुड़ा हुआ है. कुछ समय पहले एक चीनी आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉयस जेनरेशन कंपनी एक्टर की आवाज का इस्तेमाल किया. इस आवाज को कई जगहों पर गलत तरह से इस्तेमाल किया गया. जैसे कि फर्जी विज्ञापन, नकली वीडियो, भ्रामक कंटेंट बनाए जाने लगे.
सलमान खान ने उठाया कदम
सलमान खान ने अपनी आवाज का गलत इस्तेमाल होते हुए देखकर उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया. इसके बाद 11 दिसंबर 2025 को उनके पक्ष में आदेश जारी किया गया. इस आदेश को इस चीनी कंपनी ने याचिका दायर कर दोबारा से चुनौती की है.
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चीनी AI कंपनी का पक्ष
चीनी AI कंपनी का कहना है कि किसी भी व्यक्ति की सिंथेटिक आवाज बनाना कानूनी और कमर्शियल बिजनेस के अंदर आता है. दिसंबर में दिए गए आदेश से उनकी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं. इस वजह से वे अपने मॉडल्स को ठीक से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं. इस तर्क से उन्होंने आदेश को चुनौती दी है.
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Salman Khan Personality Rights Case: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान काफी फेमस पर्सनालिटी हैं. अपनी पर्सनालिटी का गलत इस्तेमाल होते देख एक्टर ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख किया था, जिसमें 11 दिसंबर, 2025 को अंतरिम आदेश दिया आया. लेकिन चीनी कंपनी को यह आदेश रास नहीं आया और उन्होंने इस अंतरिम आदेश पर याचिका दायर कर फिर से चुनौती दी है. इस वजह से सलमान खान को नोटिस गया है.
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पर्सनैलिटी राइट्स और AI तकनीक का मामला
यह पूरा मामला पर्सनैलिटी राइट्स और AI तकनीक से जुड़ा हुआ है. कुछ समय पहले एक चीनी आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉयस जेनरेशन कंपनी एक्टर की आवाज का इस्तेमाल किया. इस आवाज को कई जगहों पर गलत तरह से इस्तेमाल किया गया. जैसे कि फर्जी विज्ञापन, नकली वीडियो, भ्रामक कंटेंट बनाए जाने लगे.
सलमान खान ने उठाया कदम
सलमान खान ने अपनी आवाज का गलत इस्तेमाल होते हुए देखकर उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया. इसके बाद 11 दिसंबर 2025 को उनके पक्ष में आदेश जारी किया गया. इस आदेश को इस चीनी कंपनी ने याचिका दायर कर दोबारा से चुनौती की है.
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चीनी AI कंपनी का पक्ष
चीनी AI कंपनी का कहना है कि किसी भी व्यक्ति की सिंथेटिक आवाज बनाना कानूनी और कमर्शियल बिजनेस के अंदर आता है. दिसंबर में दिए गए आदेश से उनकी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं. इस वजह से वे अपने मॉडल्स को ठीक से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं. इस तर्क से उन्होंने आदेश को चुनौती दी है.
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