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Exclusive : हवा-हवाई है हार्दिक का वह वीडियो! मां के साथ जॉइंट अकाउंट में भी देनी पड़ेगी नताशा को रकम

Hardik Pandya Video Joint Account With Mother : हार्दिक पांड्या एक पुराने वीडियो में कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मां के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाया है। ऐसे में वह अपनी कमाई का 50 फीसदी हिस्सा किसी को नहीं देने वाले। एक्सपर्ट इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर हार्दिक को मेंटेनेंस देना पड़ा तो जॉइंट अकाउंट का कोई मतलब नहीं रहेगा।

Edited By : Rajesh Bharti | Updated: May 29, 2024 16:33
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Hardik
हार्दिक का मां के साथ जॉइंट अकाउंट है।

Hardik Pandya and Natasa Stankovic Divorce Rumours : सोशल मीडिया पर इन दिनों हार्दिक पांड्या का एक पुराना वीडियो काफी वायरल है। इसमें वह गौरव कपूर से कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मां के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाया हुआ है। ऐसे में वह अपनी कमाई की आधी रकम किसी को नहीं देने वाले। हार्दिक वीडियो में कह रहे हैं कि सिर्फ उन्होंने ही नहीं, उनके भाई क्रुणाल पांड्या और उनके पिता ने भी मां के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाया हुआ है। एक्सपर्ट के मुताबिक हार्दिक की ये बातें हवा-हवाई हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर पत्नी नताशा स्टेनकोविक के साथ उनका तलाक होता है तो मेंटेनेंस देने के मामले में अकाउंट की रकम को दूसरे सिरे से देखा जाएगा।

तलाक हुआ तो देनी पड़ेगी रकम

सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अंकित गुप्ता कहते हैं कि हार्दिक पांड्या की यह बात कहीं से सही नहीं लगती कि उन्होंने मां के नाम अकाउंट खुलवा लिया है तो आधी संपत्ति सुरक्षित है और इसे किसी से साथ शेयर नहीं करेंगे। अंकित गुप्ता का कहना है किसी के साथ जॉइंट अकांउट खुलवाने से ही वह शख्स आधी संपत्ति का मालिक नहीं बन जाता। हार्दिक को मिली रकम हार्दिक की ही रहेगी, फिर चाहें उन्होंने उस रकम को जॉइंट अकाउंट में ही क्यों न जमा करवाया हो।

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इसलिए देनी पड़ेगी रकम

भारतीय कानून के अनुसार स्वयं की कमाई हुई संपत्ति में किसी का भी कानूनी हक नहीं होता। यहां तक की माता-पिता, भाई-बहन, पत्नी, बच्चे का भी नहीं। हां, तलाक की स्थिति में पत्नी अपने पति से गुजारा-भत्ता मांग सकती है और यह उसका कानूनी हक है। माता-पिता का भी कानूनी हक है कि वह अपने लिए अपने बच्चों से खर्चा मांग सकते हैं। बच्चे के भी कानूनी अधिकार सुरक्षित रहते हैं। ऐसे में तलाक होने के बाद मेनेंटनेंस के रूप में हार्दिक की पत्नी नताशा गुजारा-भत्ता की मांग कर सकती हैं। यह गुजारा भत्ता हार्दिक की कमाई से ही मिलेगा।

जॉइंट अकाउंट में 50 फीसदी की रकम सुरक्षित नहीं वाली बात गलत

अंकित गुप्ता बताते हैं कि हार्दिक के नाम से जो भी रकम मिलेगी, वह सीधे उनके बैंक अकाउंट में आएगी। वहीं अगर वह मां के साथ वाले जॉइंट अकाउंट में रकम लेना चाहेंगे तो उन्हें रकम ट्रांसफर करने वाली कंपनी या शख्स को इसके बारे में लिखित रूप से बताना होगा। इसे ऐसे समझें:

  • मान लीजिए आपका नाम अजय कुमार है और आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं। आपने अपनी मां के नाम से जॉइंट अकाउंट खुलवाया हुआ है।
  • जब कंपनी सैलरी देगी तो वह आपके नाम से बैंक में ट्रांसफर होगी। अगर आप चाहते हैं कि सैलरी मां के साथ वाले जॉइंट अकाउंट आए तो इसके बारे में आपको कंपनी को लिखकर या ई-मेल करके बताना होगा। कंपनी इसे अपने रिकॉर्ड में रखेगी। इसके बाद ही जॉइंट अकाउंट में सैलरी आएगी।
  • वहीं अगर आपको कहीं से गिफ्ट या किसी और रूप में कोई रकम मिली और उसे जॉइंट अकाउंट में लेना चाहते हैं। इसके बारे में भी उस शख्स या कंपनी को लिखकर या ईमेल करके बताना होगा कि आप इस रकम को जॉइंट अकाउंट में लेना चाहते हैं।
  • Hardik

    हार्दिक का मां के साथ जॉइंट अकाउंट है।

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रकम का देना होगा सबूत

अंकित गुप्ता कहते हैं कि अगर हार्दिक जॉइंट अकाउंट में रकम लेंगे तो उन्हें इस बात का सबूत देना होगा कि उस रकम को जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर करवाने के लिए उन्होंने ही कहा है। ऐसे में जब मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट इस चीज को देखेगी कि अकाउंट में जो रकम आई है, वह असल में किसकी कमाई है। अगर वह हार्दिक की कमाई है तो वह हार्दिक की रकम में जुड़ेगी न कि यहां 50-50 वाला फॉर्मूला लगेगा। मान लीजिए, जॉइंट अकाउंट में 100 रुपये हैं और इस रकम में से 80 रुपये हार्दिक को क्रिकेट या गिफ्ट के रूप में मिले हैं तो हार्दिक नताशा को जो मेंटेनेंस के रूप में रकम देंगे, वह 80 रुपये में से देंगे न कि 50 रुपये (50 फीसदी) में से। वहीं अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने में मां भी नाम जुड़वाया है तो यहां यह भी देखा जाएगा कि रकम किसके नाम से ट्रांसफर की गई है। ऐसे में उनका वीडियो में यह कहना कि वह 50 फीसदी रकम किसी को नहीं देंगे, काफी हद तक गलत है।

यह भी पढ़ें : Exclusive : हार्दिक की संपत्ति में से नताशा को नहीं मिलेगा एक भी रुपया! एक्सपर्ट बोले- सिर्फ गुजारा-भत्ते का हक

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Edited By

Rajesh Bharti

First published on: May 29, 2024 04:33 PM

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