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Elvish Yadav को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, रेव पार्टी मामले में लटकी गिरफ्तारी की तलवार!

यूट्यूबर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने नोएडा में रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर से जुड़े मामले में दायर यूट्यूबर की याचिका को खारिज कर दिया है।

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Elvish Yadav Snake Venom Case.

बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जो उनकी ओर से नोएडा में रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर से जुड़े मामले में दाखिल की गई थी। यूट्यूबर ने मामले में विवेचना के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस याचिका को रद्द करने की मांग की थी लेकिन उन्हें हाईकोर्ट की ओर से निराशा हाथ लगी है। बताया जाता है कि जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने एल्विश यादव की याचिका को खारिज कर दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या है कहना?

जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने मौखिक तौर पर टिप्पणी करते हुए एल्विश यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि यूट्यूबर के खिलाफ आरोप पत्र और एफआईआर में बयान है। ऐसे आरोपों की सत्यता की जांच मुकदमे के दौरान की जाएगी। एकल न्यायाधीध की तरफ से यह भी कहा गया है कि एल्विश यादव ने याचिका में एफआईआर को चुनौती नहीं दी है।

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एल्विश के वकील ने दी ये दलील

उधर, एल्विश यादव के वकील नवीन सिन्हा ने अधिवक्ता निपुण सिंह के साथ मिलकर तर्क दिया है कि एल्विश यादव के खिलाफ जिस व्यक्ति की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है, वह वन्यजीव अधिनियम के तहत मामले को दर्ज कराने के लिए सक्षम नहीं है। सिन्हा का तर्क है कि नोएडा में हुई रेव पार्टी में एल्विश मौजूद नहीं थे। ना ही उनके पास से कुछ बरामद हुआ था, जबकि  अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अपनी दलील में कहा था कि जांच के दौरान ये बात निकलकर सामने आई है कि एल्विश यादव ने लोगों को सांप सप्लाई किए थे।

इन धाराओं में दर्ज हुआ है मामला

बता दें कि एल्विश यादव के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9, 39, 48 ए, 49, 50 और 51 और IPC की धारा 284, 289 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 22, 29, 30 और 32 के तहत भी यूट्यूबर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। ये सारी एफआईआर नोएडा के थाना सेक्टर-49 में दर्ज की गई हैं।

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